नई दिल्ली: राजधानी में हवा की गति बढ़ने से रविवार को लगातार दूसरे दिन प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई. इससे प्रदूषण का स्तर 'बेहद खराब' से 'खराब' श्रेणी में आ गया है. रविवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 290 दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, पूरे नवंबर में हवा की रफ्तार ठीक रहेगी, जिससे दिल्ली एनसीआर में होने वाला प्रदूषण आगे निकल जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी. प्रदूषण कम होने से शनिवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण की पाबंदियां हटा दी गई हैं. हालांकि पहले, दूसरे और तीसरे चरण की पाबंदियां फिलहाल लागू रहेंगी.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़े देखें तो 17 नवंबर को दिल्ली का एक्यूआई 405 दर्ज किया गया था, जबकि 18 नवंबर को एक्यूआई 319 दर्ज किया गया था. दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में भी प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज की गई है.
दिल्ली के विभिन्न इलाकों में प्रदूषण का स्तर: रविवार को दिल्ली के अलीपुर का एक्यूआई 363, शादीपुर का 196, आईटीओ का 329, मंदिर मार्ग का 257, आरके पुरम का 319, लोधी रोड का 242 और पूसा का 209 दर्ज किया गया. वहीं पटपड़गंज का 313, जहांगीरपुरी का 358, विवेक विहार का 224, बवाना का 371, आनंद विहार का 336, दिलशाद गार्डन का 197 और न्यू मोती बाग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 दर्ज किया गया.
आगे भी राहत देगी हवा: दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और पर्यावरणविद डॉ. जितेंद्र नगर ने कहा कि हवा की रफ्तार अभी और बढ़ेगी. यदि हवा की रफ्तार बढ़ती है तो दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में हो रहा प्रदूषण हवा के साथ आगे निकल जाएगा और लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी.
इनपर से हटी रोक: प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज होने के बाद शनिवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से ग्रैप के चौथे चरण की पाबंदियों को हटा दिया गया. इसके तहत सरकारी निर्माण कार्य पर लगी रोक हटा ली गई है. इसके अलावा डीजल से चलने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने से भी रोक हटा ली गई है. और तो और दिल्ली से बाहर पंजीकृत छोटे व्यावसायिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश से भी रोक हटा दी गई है.
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अभी भी इन पर है प्रतिबंध
- सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर अन्य सभी तरह के निर्माण और ध्वस्तीकरण पर रोक है.
- दिल्ली में बीएस 3 के पेट्रोल और बीएस 4 के डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक जारी रहेगी.
- डीजल से चलने वाले जनरेटर यानी डीजी सेट के संचालक पर प्रतिबंध है.
- धुआं छोड़ने वाले और बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वाले वाहनों पर चालान होगा.
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