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अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी मिशेल की जमानत याचिका खारिज - Tihar Jail

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के आरोपी जेम्स क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. पिछले 13 फरवरी को कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी और सीबीआई दोनों ने मिशेल की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी प्रभावशाली लोगों से नजदीकी है, जमानत मिलने पर देश छोड़कर भाग सकता है.

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी मिशेल की जमानत याचिका खारिज
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Published : Feb 16, 2019, 7:14 PM IST

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कोर्ट सीबीआई और ईडी दोनों के चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है इसलिए आरोपी डिफॉल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता है. मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ 60 दिनों की तय समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी. मिशेल ने कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है.

'मिशेल की सुरक्षा सुनिश्चित करें'
पिछले 5 जनवरी को कोर्ट ने मिशेल को 26 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि इटली की कोर्ट में जो भी दस्तावेज पेश किए गए हैं वे झूठे हैं. इसका उनके पास साक्ष्य मौजूद हैं. ईडी ने कहा था कि हमारी जांच संतोषजनक थी और हमने ये जांच की कि विभिन्न बैंक खातों के जरिए हवाला की कितनी रकम जमा हुई है.
22 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और ईडी की रिमांड पर भेज दिया था. पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब मिशेल से जेल की स्थिति के बारे में पूछताछ की थी तो मिशेल ने कहा था कि मैं जेल में ठीक हूं क्योंकि मैं प्राईवेट सेल में चला गया हूं. उसके बाद कोर्ट ने जेल अधिकारियों से कहा कि प्राईवेट सेल में मिशेल की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

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न्यायिक हिरासत में भेज दिया
मिशेल ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जेल के अन्य कैदी उनसे इस मामले की जांच के बारे में पूछते हैं. इसलिए उसे स्पेशल सेल में रखा जाए. आपको बता दें कि पिछले 19 दिसंबर को मिशेल को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.


11 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने मिशेल के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के सैंपल लेने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने मिशेल को अपने परिवार के सदस्यों में से अपने भाई के अलावा सभी लोगों से बात करने की अनुमति दी थी. मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसंबर की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कोर्ट सीबीआई और ईडी दोनों के चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है इसलिए आरोपी डिफॉल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता है. मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ 60 दिनों की तय समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी. मिशेल ने कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है.

'मिशेल की सुरक्षा सुनिश्चित करें'
पिछले 5 जनवरी को कोर्ट ने मिशेल को 26 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि इटली की कोर्ट में जो भी दस्तावेज पेश किए गए हैं वे झूठे हैं. इसका उनके पास साक्ष्य मौजूद हैं. ईडी ने कहा था कि हमारी जांच संतोषजनक थी और हमने ये जांच की कि विभिन्न बैंक खातों के जरिए हवाला की कितनी रकम जमा हुई है.
22 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और ईडी की रिमांड पर भेज दिया था. पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब मिशेल से जेल की स्थिति के बारे में पूछताछ की थी तो मिशेल ने कहा था कि मैं जेल में ठीक हूं क्योंकि मैं प्राईवेट सेल में चला गया हूं. उसके बाद कोर्ट ने जेल अधिकारियों से कहा कि प्राईवेट सेल में मिशेल की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

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न्यायिक हिरासत में भेज दिया
मिशेल ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जेल के अन्य कैदी उनसे इस मामले की जांच के बारे में पूछते हैं. इसलिए उसे स्पेशल सेल में रखा जाए. आपको बता दें कि पिछले 19 दिसंबर को मिशेल को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.


11 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने मिशेल के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के सैंपल लेने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने मिशेल को अपने परिवार के सदस्यों में से अपने भाई के अलावा सभी लोगों से बात करने की अनुमति दी थी. मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसंबर की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के आरोपी जेम्स क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी है। पिछले 13 फरवरी को कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।



Body:ईडी और सीबीआई दोनों ने मिशेल की ज़मानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी 'प्रभावशाली लोगों' से नजदीकी है, ज़मानत मिलने पर देश छोड़कर भाग सकता है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कोर्ट सीबीआई और ईडी दोनों के चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है इसलिए आरोपी डिफाल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता है।
मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ 60 दिनों की तय समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी। मिशेल ने कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है।
पिछले 5 जनवरी को कोर्ट ने मिशेल को 26 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि इटली की कोर्ट में जो भी दस्तावेज पेश किए गए हैं वे झूठे हैं। इसका उनके पास साक्ष्य मौजूद हैं। ईडी ने कहा था कि हमारी जांच संतोषजनक थी और हमने ये जांच की कि विभिन्न बैंक खातों के जरिए हवाला की कितनी रकम जमा हुई है।
22 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब मिशेल से जेल की स्थिति के बारे में पूछताछ की थी तो मिशेल ने कहा था कि मैं जेल में ठीक हूं क्योंकि मैं प्राईवेट सेल में चला गया हूं। उसके बाद कोर्ट ने जेल अधिकारियों से कहा कि प्राईवेट सेल में मिशेल की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
मिशेल ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जेलों के अन्य कैदी उनसे इस मामले की जांच के बारे में पूछते हैं। इसलिए उसे स्पेशल सेल में रखा जाए। आपको बता दें कि पिछले 19 दिसंबर को मिशेल को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।




Conclusion:11 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने मिशेल के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के सैंपल लेने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने मिशेल को अपने परिवार के सदस्यों में से अपने भाई के अलावा सभी लोगों से बात करने की अनुमति दी थी। मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसंबर की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए।
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