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Nursery Admission: 3 मार्च को ईडब्ल्यूएस, डीजी कैटेगरी के लिए पहली कंप्यूटराइज्ड लिस्ट होगी जारी - First computerized list for DG category

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित वर्ग (डीजी) और दिव्यांग श्रेणी के छात्रों के लिए नर्सरी, केजी व पहली कक्षा के शैक्षिणक सत्र 2023-2024 में दाखिला के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो रही है. आवेदन करने के लिए अभिभावकों को दिल्ली शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.edudel.nic.in पर जाना होगा.

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Published : Feb 3, 2023, 5:02 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में 6 फरवरी को सामान्य कैटेगरी के लिए दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी. वहीं शिक्षा विभाग ईडब्ल्यूएस, डीजी कैटेगरी के लिए रिजर्व बाकी बची 25 फीसदी सीटों के लिए 3 मार्च को पहली कंप्यूटराइज्ड लिस्ट जारी करेगा. दरअसल, शिक्षा विभाग तय समय में नर्सरी दाखिला कार्यक्रम पूरा करना चाहता है. इसी क्रम में अब शिक्षा विभाग ने नर्सरी की बाकी बची 25 फीसदी सीटों पर दाखिले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित वर्ग (डीजी) और दिव्यांग श्रेणी के छात्रों के लिए नर्सरी, केजी व पहली कक्षा के शैक्षिणक सत्र 2023-2024 में दाखिला के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो रही है. आवेदन करने के लिए अभिभावकों को शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.edudel.nic.in पर जाना होगा. इसमें आवेदन करने के लिए अभिभावकों को 15 दिन का समय मिलेगा. आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी को समाप्त होगी. दाखिले के लिए पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ तीन मार्च को जारी किया जाएगा.

एक लाख से कम हो वार्षिक आय
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन करते समय अभिभावक यह जरूर ध्यान रखें कि उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए. इसके लिए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग से जारी हुआ आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा. इसके साथ ही बीपीएल, एएवाई कार्डधारक भी आवेदन के लिए योग्य होंगे.

नर्सरी के लिए अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष
ईडब्ल्यूएस व वंचित वर्ग के लिए नर्सरी में तीन से पांच वर्ष, प्री प्राइमरी यानि केजी के लिए चार से छह वर्ष और पहली कक्षा के लिए पांच से सात वर्ष आयु सीमा तय की गई है. वहीं दिव्यांग श्रेणी के लिए नर्सरी में दाखिले की आयु सीमा 3-9 वर्ष, केजी की 4-9 वर्ष व पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा 5-9 वर्ष है.

जरूरी दस्तावेज
बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो, माता-पिता व अभिभावक का पासपोर्ट आकार का फोटो, परिवार की फोटो (माता, पिता और बच्चे), एड्रेस का डॉक्‍यूमेंट, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड.

इसे भी पढ़ें: Delhi Kajhawala Case में विसरा रिपोर्ट आई सामने, एक्सीडेंट के वक्त नशे में थी अंजलि

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में 6 फरवरी को सामान्य कैटेगरी के लिए दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी. वहीं शिक्षा विभाग ईडब्ल्यूएस, डीजी कैटेगरी के लिए रिजर्व बाकी बची 25 फीसदी सीटों के लिए 3 मार्च को पहली कंप्यूटराइज्ड लिस्ट जारी करेगा. दरअसल, शिक्षा विभाग तय समय में नर्सरी दाखिला कार्यक्रम पूरा करना चाहता है. इसी क्रम में अब शिक्षा विभाग ने नर्सरी की बाकी बची 25 फीसदी सीटों पर दाखिले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित वर्ग (डीजी) और दिव्यांग श्रेणी के छात्रों के लिए नर्सरी, केजी व पहली कक्षा के शैक्षिणक सत्र 2023-2024 में दाखिला के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो रही है. आवेदन करने के लिए अभिभावकों को शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.edudel.nic.in पर जाना होगा. इसमें आवेदन करने के लिए अभिभावकों को 15 दिन का समय मिलेगा. आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी को समाप्त होगी. दाखिले के लिए पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ तीन मार्च को जारी किया जाएगा.

एक लाख से कम हो वार्षिक आय
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन करते समय अभिभावक यह जरूर ध्यान रखें कि उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए. इसके लिए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग से जारी हुआ आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा. इसके साथ ही बीपीएल, एएवाई कार्डधारक भी आवेदन के लिए योग्य होंगे.

नर्सरी के लिए अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष
ईडब्ल्यूएस व वंचित वर्ग के लिए नर्सरी में तीन से पांच वर्ष, प्री प्राइमरी यानि केजी के लिए चार से छह वर्ष और पहली कक्षा के लिए पांच से सात वर्ष आयु सीमा तय की गई है. वहीं दिव्यांग श्रेणी के लिए नर्सरी में दाखिले की आयु सीमा 3-9 वर्ष, केजी की 4-9 वर्ष व पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा 5-9 वर्ष है.

जरूरी दस्तावेज
बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो, माता-पिता व अभिभावक का पासपोर्ट आकार का फोटो, परिवार की फोटो (माता, पिता और बच्चे), एड्रेस का डॉक्‍यूमेंट, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड.

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