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PMC बैंक के खाताधारकों को 5 लाख तक की निकासी के लिए दायर याचिका पर नोटिस जारी - Banking system

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजॉन कुमार मिश्रा की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पीएमसी बैंक, रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जिसमें मांग की गई है कि PMC बैंक के खाताधारकों को 5 लाख रुपये तक की निकासी की इजाज़त दी जाए.

Delhi High Court
दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Jul 21, 2020, 4:17 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमसी बैंक के खाताधारकों को पांच लाख रुपये तक, निवेशकों को निकालने देने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर पीएमसी बैंक, रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 19 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

पीएमसी बैंक के खाताधारकों को पांच लाख तक की निकासी की छूट की मांग
पांच लाख तक की निकासी की छूट की मांग

याचिका बिजॉन कुमार मिश्रा ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील शशांक देव सुधी ने कहा कि कोरोना के संकट के दौर में अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए बिना किसी प्रक्रियागत बाधा के पांच लाख रुपये तक की निकासी करने की छूट दी जाए. याचिका में कहा गया है कि बैंक के कुछ निवेशकों ने इसके लिए पीएमसी बैंक और दूसरे पक्षकारों के समक्ष अपनी बातें रखी थीं.

हाईकोर्ट के पहले के आदेश का हवाला

निवेशकों ने हाईकोर्ट के पहले के आदेश का हवाला दिया. जिसमें कोर्ट ने जरूरी काम के लिए पैसे निकालने की इजाजत दी थी. बैंक के कुछ खाता-धारकों ने अपनी समस्याओं का हवाला दिया था. पीएमसी बैंक के रवैये से देश के बैंकिंग सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. देश भर में फैले पीएमसी के ब्रांचों के रख-रखाव पर करीब आठ करोड़ रुपये का बेजा खर्च होता है.


रिजर्व बैंक ने निकासी की सीमा तय की थी

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके पहले रिजर्व बैंक और पीएमसी बैंक को कोरोना के संकट के दौरान खाताधारकों की जरूरतों का ध्यान रखने का निर्देश दिया था. सितंबर 2019 में रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के कामकाज पर प्रतिबंध लगाते हुए बैंक से 40 हजार रुपये की निकासी की सीमा तय की थी. पीएमसी बैंक ने एचडीआईएल नामक कंपनी को अपने लोन की कुल रकम का करीब तीन चौथाई लोन दे दिया था. एचडीआईएल का ये लोन एनपीए होने की वजह से बैंक अपने खाताधारकों को पैसे देने में असमर्थ हो गया.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमसी बैंक के खाताधारकों को पांच लाख रुपये तक, निवेशकों को निकालने देने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर पीएमसी बैंक, रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 19 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

पीएमसी बैंक के खाताधारकों को पांच लाख तक की निकासी की छूट की मांग
पांच लाख तक की निकासी की छूट की मांग

याचिका बिजॉन कुमार मिश्रा ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील शशांक देव सुधी ने कहा कि कोरोना के संकट के दौर में अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए बिना किसी प्रक्रियागत बाधा के पांच लाख रुपये तक की निकासी करने की छूट दी जाए. याचिका में कहा गया है कि बैंक के कुछ निवेशकों ने इसके लिए पीएमसी बैंक और दूसरे पक्षकारों के समक्ष अपनी बातें रखी थीं.

हाईकोर्ट के पहले के आदेश का हवाला

निवेशकों ने हाईकोर्ट के पहले के आदेश का हवाला दिया. जिसमें कोर्ट ने जरूरी काम के लिए पैसे निकालने की इजाजत दी थी. बैंक के कुछ खाता-धारकों ने अपनी समस्याओं का हवाला दिया था. पीएमसी बैंक के रवैये से देश के बैंकिंग सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. देश भर में फैले पीएमसी के ब्रांचों के रख-रखाव पर करीब आठ करोड़ रुपये का बेजा खर्च होता है.


रिजर्व बैंक ने निकासी की सीमा तय की थी

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके पहले रिजर्व बैंक और पीएमसी बैंक को कोरोना के संकट के दौरान खाताधारकों की जरूरतों का ध्यान रखने का निर्देश दिया था. सितंबर 2019 में रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के कामकाज पर प्रतिबंध लगाते हुए बैंक से 40 हजार रुपये की निकासी की सीमा तय की थी. पीएमसी बैंक ने एचडीआईएल नामक कंपनी को अपने लोन की कुल रकम का करीब तीन चौथाई लोन दे दिया था. एचडीआईएल का ये लोन एनपीए होने की वजह से बैंक अपने खाताधारकों को पैसे देने में असमर्थ हो गया.

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