ETV Bharat / state

NCR Air Pollution: नोएडा की 88 हजार गाड़ियों का रद्द होगा रजिस्ट्रेशन, पढ़ें नया सर्कुलर - NCR Air Pollution

NCR में वायु प्रदूषण लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है. लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंचने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रितु माहेश्वरी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. प्राधिकरण ने 88 हजार गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्णय लिया है.

noida pollution news
एनसीआर में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द
author img

By

Published : Nov 3, 2022, 5:27 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा एनसीआर में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए नोएडा के एआरटीओ विभाग ने करीब 88 हजार गाड़ियों को चिह्नित किया है, जो 10 और 15 साल से पुरानी है. उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का निर्णय लिया गया है. इसमें करीब 30 हजार गाड़ियों के मालिकों को नोटिस दी गई है कि वह अपनी गाड़ियों को सड़क पर न उतारें. अब तक करीब 7000 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा चुके हैं. क्योंकि प्रदूषण का स्तर नोएडा में 500 के पार हो चुका है, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है. इससे लोगों को सांस लेने की परेशानी के साथ ही आंखों में जलन की समस्या हो रही है.

बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के सभी चरणों का सख्ती से पालन करवाया जाएं. साथ ही उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएं. इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं.

नोएडा में 88 हजार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द

समीक्षा बैठक में बताया गया कि GRAP के प्रावधानों के उल्लंघन करने वालों पर प्राधिकरण की टीमों की तरफ से 70 लाख की पेनाल्टी लगाई जा चुकी. सीईओ को बैठक में सभी वर्क सर्किल के इंचार्ज ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कोई भी हॉट मिक्स प्लांट, आरएमसी प्लांट और स्टोन क्रेशर संचालित नहीं किया जा रहा है. प्रदूषण कम करने के लिए 80 स्प्रिंकलर टैंकर 40 एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है. वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए अतिरिक्त टैंकर लगाकर एसटीपी संशोधित पानी का छिड़काव करने और पौधों की धुलाई की जा रही है.

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बैठक में अधिकारियों को बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं. जो इस तरह है...

  • नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हॉट मिक्स प्लांट, आरएमसी प्लांट और स्टोन क्रेशर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश.
  • ग्रैप लागू होने के दौरान किसी प्रकार के खनन कार्य के संचालन पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश.
  • सभी निर्माण स्थलों पर मटेरियल को ग्रीन नेट से ढकने और एंटी स्मॉग गन और स्प्रिंकलर का उपयोग करने के निर्देश.
  • सभी मैकेनिकल स्विमिंग एजेंसियों के माध्यम से पानी का छिड़काव करते हुए मानक के अनुरूप निर्धारित गति पर मैकेनिकल स्विमिंग मशीनों को चलाए जाने के निर्देश.
  • 500 मीटर से बड़ी साइटों को ऐप पर पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए और जो प्रोजेक्ट ऐप पंजीकृत नहीं होंगे उन्हें तत्काल बंद करने के निर्देश.
  • ग्रैप के निर्धारित मानकों का पालन न करने वाली निर्माण एजेंसियों, संस्थाओं और वाहनों पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश.
  • किसी प्रकार के गार्बेज, पत्ते जलाने और कोयला का उपयोग करने वाले तंदूर पर प्रतिबंध लगाने के अलावा उल्लंघनकर्ताओं को भारी जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
  • स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज को बंद करने हेतु एडवाइजर जारी करने के निर्देश दिए हैं.
  • प्रदूषण रोकथाम हेतु 5 फायर टेंडर के माध्यम से पेड़ों पत्तियों के धोने का निर्देश.
  • पांच हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के सभी निर्माण स्थलों पर एक एंटी स्मॉग गन, पांच से दस हजार मीटर के प्रत्येक साइट पर दो एंटी स्मॉग गन दस से 15 हज़ार वर्ग मीटर के निर्माण स्थल पर तीन एंटी स्मॉग गन और 2000 वर्ग मीटर से बड़े कार्य स्थलों पर चार एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए गए हैं.


ये भी पढ़ें : NCR Air Pollution : गैस चैम्बर बनी दिल्ली, हर सांस से प्रदूषण का खतरा

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा एनसीआर में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए नोएडा के एआरटीओ विभाग ने करीब 88 हजार गाड़ियों को चिह्नित किया है, जो 10 और 15 साल से पुरानी है. उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का निर्णय लिया गया है. इसमें करीब 30 हजार गाड़ियों के मालिकों को नोटिस दी गई है कि वह अपनी गाड़ियों को सड़क पर न उतारें. अब तक करीब 7000 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा चुके हैं. क्योंकि प्रदूषण का स्तर नोएडा में 500 के पार हो चुका है, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है. इससे लोगों को सांस लेने की परेशानी के साथ ही आंखों में जलन की समस्या हो रही है.

बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के सभी चरणों का सख्ती से पालन करवाया जाएं. साथ ही उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएं. इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं.

नोएडा में 88 हजार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द

समीक्षा बैठक में बताया गया कि GRAP के प्रावधानों के उल्लंघन करने वालों पर प्राधिकरण की टीमों की तरफ से 70 लाख की पेनाल्टी लगाई जा चुकी. सीईओ को बैठक में सभी वर्क सर्किल के इंचार्ज ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कोई भी हॉट मिक्स प्लांट, आरएमसी प्लांट और स्टोन क्रेशर संचालित नहीं किया जा रहा है. प्रदूषण कम करने के लिए 80 स्प्रिंकलर टैंकर 40 एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है. वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए अतिरिक्त टैंकर लगाकर एसटीपी संशोधित पानी का छिड़काव करने और पौधों की धुलाई की जा रही है.

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बैठक में अधिकारियों को बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं. जो इस तरह है...

  • नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हॉट मिक्स प्लांट, आरएमसी प्लांट और स्टोन क्रेशर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश.
  • ग्रैप लागू होने के दौरान किसी प्रकार के खनन कार्य के संचालन पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश.
  • सभी निर्माण स्थलों पर मटेरियल को ग्रीन नेट से ढकने और एंटी स्मॉग गन और स्प्रिंकलर का उपयोग करने के निर्देश.
  • सभी मैकेनिकल स्विमिंग एजेंसियों के माध्यम से पानी का छिड़काव करते हुए मानक के अनुरूप निर्धारित गति पर मैकेनिकल स्विमिंग मशीनों को चलाए जाने के निर्देश.
  • 500 मीटर से बड़ी साइटों को ऐप पर पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए और जो प्रोजेक्ट ऐप पंजीकृत नहीं होंगे उन्हें तत्काल बंद करने के निर्देश.
  • ग्रैप के निर्धारित मानकों का पालन न करने वाली निर्माण एजेंसियों, संस्थाओं और वाहनों पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश.
  • किसी प्रकार के गार्बेज, पत्ते जलाने और कोयला का उपयोग करने वाले तंदूर पर प्रतिबंध लगाने के अलावा उल्लंघनकर्ताओं को भारी जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
  • स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज को बंद करने हेतु एडवाइजर जारी करने के निर्देश दिए हैं.
  • प्रदूषण रोकथाम हेतु 5 फायर टेंडर के माध्यम से पेड़ों पत्तियों के धोने का निर्देश.
  • पांच हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के सभी निर्माण स्थलों पर एक एंटी स्मॉग गन, पांच से दस हजार मीटर के प्रत्येक साइट पर दो एंटी स्मॉग गन दस से 15 हज़ार वर्ग मीटर के निर्माण स्थल पर तीन एंटी स्मॉग गन और 2000 वर्ग मीटर से बड़े कार्य स्थलों पर चार एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए गए हैं.


ये भी पढ़ें : NCR Air Pollution : गैस चैम्बर बनी दिल्ली, हर सांस से प्रदूषण का खतरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.