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पर्यावरण नियमों के पालन के लिए होटल-बैंक्वेट मालिकों को निर्देश दे दिल्ली सरकार -NGT - दिल्ली पुलिस

NGT चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मामले पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.

NGT ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश
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Published : Sep 27, 2019, 7:50 PM IST

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो होटलों और बैंक्वेट हॉल के संचालकों को पर्यावरण नियमों का पालन करने का दिशानिर्देश जारी करें.

NGT चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मामले पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.

पर्यावरण नियमों के उल्लघंन का आरोप

याचिका वेस्टएंड ग्रीन फार्म सोसायटी नामक एनजीओ ने दायर की है. ये एनजीओ 170 आवासीय फार्म हाउसों का संगठन है. याचिका में एनएच-8 के होटल और बैंक्वेट हॉल पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की शिकायत की गई है. याचिका में कहा गया है कि इन होटलो और बैंक्वेट हॉल में शादियों और दूसरे कार्यक्रमों के दौरान अवैध पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है. यहां तक कि वे कचरों का निष्पादन भी ठीक से नहीं करते हैं. जिससे इलाके में बदबू और मच्छरों पैदा होते हैं.

संयुक्त कमेटी का गठन

याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली नगर निगम, केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया. एनजीटी ने कमेटी को निर्देश दिया है कि वो इन होटलों और बैंक्वेट हॉल के आसपास कचरे के निस्तारण, उनके प्रबंधन और ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करें. एनजीटी ने दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसपी गर्ग को इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया.

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो होटलों और बैंक्वेट हॉल के संचालकों को पर्यावरण नियमों का पालन करने का दिशानिर्देश जारी करें.

NGT चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मामले पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.

पर्यावरण नियमों के उल्लघंन का आरोप

याचिका वेस्टएंड ग्रीन फार्म सोसायटी नामक एनजीओ ने दायर की है. ये एनजीओ 170 आवासीय फार्म हाउसों का संगठन है. याचिका में एनएच-8 के होटल और बैंक्वेट हॉल पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की शिकायत की गई है. याचिका में कहा गया है कि इन होटलो और बैंक्वेट हॉल में शादियों और दूसरे कार्यक्रमों के दौरान अवैध पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है. यहां तक कि वे कचरों का निष्पादन भी ठीक से नहीं करते हैं. जिससे इलाके में बदबू और मच्छरों पैदा होते हैं.

संयुक्त कमेटी का गठन

याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली नगर निगम, केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया. एनजीटी ने कमेटी को निर्देश दिया है कि वो इन होटलों और बैंक्वेट हॉल के आसपास कचरे के निस्तारण, उनके प्रबंधन और ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करें. एनजीटी ने दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसपी गर्ग को इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया.

Intro:नई दिल्ली । नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो होटलों और बैंक्वेट हॉल के संचालन के लिए पर्यावरण नियमों के अनुकूल दिशानिर्देश जारी करे। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मामले पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।



Body:याचिका वेस्टएंड ग्रीन फार्म सोसायटी नामक एनजीओ ने दायर किया है। ये एनजीओ 170 आवासीय फार्म हाउसों का संगठन है। याचिका में एनएच-8 के होटल और बैक्वेट हॉल द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की शिकायत की गई है। याचिका में कहा गया है कि इन होटलो और बैंक्वेट हॉल में शादियों और दूसरे कार्यक्रमों के दौरान अवैध पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। यहां तक कि वे कचरों का निष्पादन भी ठीक से नहीं करते हैं जिससे इलाके में बदबू और मच्छरों के प्रजनन की समस्या होती है।



Conclusion:याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली नगर निगम, केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकार, दिल्ली जब बोर्ड, दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया। एनजीटी ने कमेटी को निर्देश दिया कि वो इन होटलों और बैंक्वेट हॉल के आसपास कचरे के निस्तारण, उनका प्रबंधन और ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करे। एनजीटी ने दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसपी गर्ग को इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया ।
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