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जेएनयू में नया नियम लागू, कैंपस में धरना देने पर 20,000 और राष्ट्र विरोधी नारे लगाने पर 10,000 रुपए जुर्माना - 20000 fine for protesting in university campus

New rule implemented in JNU: जेएनयू ने परिसर में आचरण के लिए नया नियम जारी किया है. इसके अनुसार विवि परिसर में धरने के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है. राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के लिए 10,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 11, 2023, 8:28 PM IST

नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू विवि में विवि प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के बाद कॉलेज के छात्र सकते में हैं. नए आदेश के अनुसार, छात्र अब विवि परिसर के अंदर प्रदर्शन करने पर रोक लगाने की बात कही जा रही है. इस नए नियम के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में धरना देने पर छात्रों को 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. साथ ही अगर कोई राष्ट्र विरोधी नारे लगाएगा तो उसके ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. जो छात्र समय-समय पर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करते थे उन पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इसके लिए 20,000 का जुर्माना तय कर दिया गया है.

छात्रों में काफी नाराजगी: इस नियम के लागू करने और नए आदेश के बाद विश्वविद्यालय के छात्रों में काफी नाराजगी भी है. इस दौरान एबीवीपी के सदस्य और मीडिया इंचार्ज अंबुज तिवारी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का यह नया फरमान पहले भी आ चुका है, जिसे हम लोगों ने काफी प्रदर्शन किया था और उसे बाद में वापस भी लिया गया था.

ऐसा पता चल रहा है कि फिर से कोई फरमान आया है, जो छात्रों के प्रदर्शन करने पर रोक लगाने की बात कही जा रही है. यह बिल्कुल गलत है. यह हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करें. हमसे अपने संवैधानिक अधिकार को जेएनयू प्रशासन नाची ने इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि जो राष्ट्र विरोधी नारे या फिर संदिग्ध गतिविधियों में पाए जाने पर 10,000 जुर्माना लगाने की बात कही गई है.

ये भी पढ़ें: जेएनयू में एवीबीपी ने किया प्रदर्शन, कहा- CM नीतीश कुमार का अमर्यादित टिप्पणी 'मानसिक दिवालियापन' का नतीजा

पहले भी लागू हुआ था नियम: एवीबीपी देश विरोधी वाले जुर्माने का समर्थन करता है. विश्वविद्यालय के अंदर अगर कोई भी संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है तो उसे प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए. अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करना हमारा हक है. मार्च में भी जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में यह नियम लागू किया गया था. इसमें परिसर में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 रुपये का जुर्माना और हिंसा करने पर उनका दाखिला रद्द किया जा सकता है या 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. जब इस मामले को लेकर छात्र संगठनों ने काफी प्रदर्शन किया था और बाद में इसको वापस भी ले लिया गया.

(PTI)

ये भी पढ़ें: Youth Parliament: जेएनयू केंद्रीय विद्यालय में 34वां यूथ पार्लियामेंट आयोजित, सांकेतिक संसद भवन का दिखा प्रारूप

नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू विवि में विवि प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के बाद कॉलेज के छात्र सकते में हैं. नए आदेश के अनुसार, छात्र अब विवि परिसर के अंदर प्रदर्शन करने पर रोक लगाने की बात कही जा रही है. इस नए नियम के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में धरना देने पर छात्रों को 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. साथ ही अगर कोई राष्ट्र विरोधी नारे लगाएगा तो उसके ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. जो छात्र समय-समय पर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करते थे उन पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इसके लिए 20,000 का जुर्माना तय कर दिया गया है.

छात्रों में काफी नाराजगी: इस नियम के लागू करने और नए आदेश के बाद विश्वविद्यालय के छात्रों में काफी नाराजगी भी है. इस दौरान एबीवीपी के सदस्य और मीडिया इंचार्ज अंबुज तिवारी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का यह नया फरमान पहले भी आ चुका है, जिसे हम लोगों ने काफी प्रदर्शन किया था और उसे बाद में वापस भी लिया गया था.

ऐसा पता चल रहा है कि फिर से कोई फरमान आया है, जो छात्रों के प्रदर्शन करने पर रोक लगाने की बात कही जा रही है. यह बिल्कुल गलत है. यह हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करें. हमसे अपने संवैधानिक अधिकार को जेएनयू प्रशासन नाची ने इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि जो राष्ट्र विरोधी नारे या फिर संदिग्ध गतिविधियों में पाए जाने पर 10,000 जुर्माना लगाने की बात कही गई है.

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पहले भी लागू हुआ था नियम: एवीबीपी देश विरोधी वाले जुर्माने का समर्थन करता है. विश्वविद्यालय के अंदर अगर कोई भी संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है तो उसे प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए. अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करना हमारा हक है. मार्च में भी जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में यह नियम लागू किया गया था. इसमें परिसर में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 रुपये का जुर्माना और हिंसा करने पर उनका दाखिला रद्द किया जा सकता है या 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. जब इस मामले को लेकर छात्र संगठनों ने काफी प्रदर्शन किया था और बाद में इसको वापस भी ले लिया गया.

(PTI)

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