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कोरोना इफेक्ट: NDMC ने उठाए सख्त कदम, जारी की गाइडलाइंस - corona news

कोरोना के प्रकोप को देखते हुए एनडीएमसी ने सख्त गाइडलाइंस जारी की है. गाइडलाइंस के तहत होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, कैफिटेरिया समेत बहुत सी जगहों पर जारी की गई है. अगर कोई इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

new delhi municipal corporation guidelines over corona virus
कोरोना के चलते NDMC ने उठाए सख्त कदम
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Published : Mar 20, 2020, 10:07 PM IST

नई दिल्ली: पूरे देश भर में कोरोना वायरस को लेकर लगातार एक के बाद एक सिविक एजेंसियां, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सख्त कदम उठा रही हैं. इसी बीच राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने भी सेंट्रल दिल्ली और अपने पूरे क्षेत्र के अंदर काफी सख्त कदम उठाते हुए जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं.

कोरोना के चलते NDMC ने उठाए सख्त कदम

एनडीएमसी ने जारी की ये गाइडलाइंस

  • एनडीएमसी क्षेत्र के अंदर आने वाले होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, कैफिटेरिया, बैंक्वेट हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारी संगठन और आरडब्लूए को विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने संस्थानों और सोसायटी के अंदर प्रवेश द्वार पर आने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराएं.
  • हर व्यक्ति संस्थानों और सोसाइटी में सही तरीके से अपने हाथों को धोकर यानी सैनिटाइज करके ही सोसाइटी में आए या संस्थान में आए. ऐसा करने से संक्रमण फैलने का खतरा कम से कम होगा.
  • सभी होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया को एनडीएमसी ने सही तरीके से उनके मालिकों को सैनिटाइज करने के आदेश भी दे दिए हैं.

बता दें अगर एनडीएमसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ एनडीएमसी सख्त कानूनी कार्रवाई भी करेगी. यह सभी आदेश 31 मार्च 2020 तक जारी रहेंगे.

नई दिल्ली: पूरे देश भर में कोरोना वायरस को लेकर लगातार एक के बाद एक सिविक एजेंसियां, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सख्त कदम उठा रही हैं. इसी बीच राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने भी सेंट्रल दिल्ली और अपने पूरे क्षेत्र के अंदर काफी सख्त कदम उठाते हुए जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं.

कोरोना के चलते NDMC ने उठाए सख्त कदम

एनडीएमसी ने जारी की ये गाइडलाइंस

  • एनडीएमसी क्षेत्र के अंदर आने वाले होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, कैफिटेरिया, बैंक्वेट हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारी संगठन और आरडब्लूए को विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने संस्थानों और सोसायटी के अंदर प्रवेश द्वार पर आने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराएं.
  • हर व्यक्ति संस्थानों और सोसाइटी में सही तरीके से अपने हाथों को धोकर यानी सैनिटाइज करके ही सोसाइटी में आए या संस्थान में आए. ऐसा करने से संक्रमण फैलने का खतरा कम से कम होगा.
  • सभी होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया को एनडीएमसी ने सही तरीके से उनके मालिकों को सैनिटाइज करने के आदेश भी दे दिए हैं.

बता दें अगर एनडीएमसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ एनडीएमसी सख्त कानूनी कार्रवाई भी करेगी. यह सभी आदेश 31 मार्च 2020 तक जारी रहेंगे.

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