ETV Bharat / state

मनी-लॉन्ड्रिंग केस: मोईन कुरैशी को पाकिस्तान जाने के लिए देने पड़ सकते हैं 6 करोड़ रुपये - Emperor of meat

नई दिल्ली: मीट कारोबारी मोईन कुरैशी की आए दिन मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से मोईन कुरैशी की विदेश जाने इजाज़त देने के लिए मुचलके की राशि बढ़ाने की मांग की है. ट्रायल कोर्ट ने मुचलके की राशि दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर छह करोड़ रुपए करने की मांग की है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मोइन कुरैशी को नोटिस जारी किया है.

author img

By

Published : Feb 11, 2019, 8:18 PM IST

आपको बता दें कि पिछले 1 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने मोईन कुरैशी को विदेश जाने की अनुमति दे दी थी. कोर्ट ने मोइन कुरैशी को दो करोड़ रुपए या उसके बदले बैंक गारंटी जमा करने का निर्देश दिया था. मोइन कुरैशी ने दुबई और पाकिस्तान जाने की इजाजत देने की मांग की थी.

HC में चुनौती
मोइन कुरैशी को पटियाला हाउस कोर्ट ने पहले ही जमानत दे रखी है. कुरैशी को ज़मानत मिलने के बाद ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया है. आरोप पत्र में कहा गया है कि मोईन कुरैशी ने एक व्यवसायी से 5.75 करोड़ रुपये सीबीआई निदेशक की मदद लेने के नाम पर वसूले थे. वहीं आरोप है कि कुरैशी सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम पर पैसे वसूलता था.

विदेशों में भेजता था मोटी रक़म
कुरैशी को ईडी ने दिल्ली में गिरफ्तार किया था. कुरैशी पर हवाला कारोबार के ज़रिए दुबई, लंदन और यूरोप के शहरों में अवैध तरीके से मोटी रकम भेजने का भी आरोप है. ईडी ने 2015 में आयकर विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए कुछ दस्तावेजों के आधार पर कुरैशी के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंध कानून (फेमा) के तहत जांच शुरू की थी. दस्तावेज़ों में मांस कारोबारी और उसकी कंपनियों के हवाला कारोबार में संलिप्तता और फेमा कानून के उल्लंघन में शामिल होने के संकेत मिले थे.

undefined

आपको बता दें कि पिछले 1 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने मोईन कुरैशी को विदेश जाने की अनुमति दे दी थी. कोर्ट ने मोइन कुरैशी को दो करोड़ रुपए या उसके बदले बैंक गारंटी जमा करने का निर्देश दिया था. मोइन कुरैशी ने दुबई और पाकिस्तान जाने की इजाजत देने की मांग की थी.

HC में चुनौती
मोइन कुरैशी को पटियाला हाउस कोर्ट ने पहले ही जमानत दे रखी है. कुरैशी को ज़मानत मिलने के बाद ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया है. आरोप पत्र में कहा गया है कि मोईन कुरैशी ने एक व्यवसायी से 5.75 करोड़ रुपये सीबीआई निदेशक की मदद लेने के नाम पर वसूले थे. वहीं आरोप है कि कुरैशी सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम पर पैसे वसूलता था.

विदेशों में भेजता था मोटी रक़म
कुरैशी को ईडी ने दिल्ली में गिरफ्तार किया था. कुरैशी पर हवाला कारोबार के ज़रिए दुबई, लंदन और यूरोप के शहरों में अवैध तरीके से मोटी रकम भेजने का भी आरोप है. ईडी ने 2015 में आयकर विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए कुछ दस्तावेजों के आधार पर कुरैशी के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंध कानून (फेमा) के तहत जांच शुरू की थी. दस्तावेज़ों में मांस कारोबारी और उसकी कंपनियों के हवाला कारोबार में संलिप्तता और फेमा कानून के उल्लंघन में शामिल होने के संकेत मिले थे.

undefined
Intro:नई दिल्ली। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मनी-लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी मीट कारोबारी मोईन कुरैशी की विदेश जाने की अनुमति देने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा मुचलके की राशि दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर छह करोड़ रुपए करने की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मोइन कुरैशी को नोटिस जारी किया है।



Body:पिछले 1 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने मोईन कुरैशी को विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने मोइन कुरैशी को दो करोड़ रुपए या उसके बदले बैंक गारंटी जमा करने का निर्देश दिया था। मोइन कुरैशी ने दुबई और पाकिस्तान जाने की अनुमति देने की मांग की थी।
मोइन कुरैशी को पटियाला हाउस कोर्ट ने पहले ही जमानत दे रखी है। उसे जमानत मिलने के बाद ईडी ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी है।
ईडी द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि मोईन कुरैशी ने एक व्यवसायी से 5.75 करोड़ रुपए में कहकर वसूले थे कि उसके केस में सीबीआई निदेशक की मदद ली जाएगी। कुरैशी सरकार के महत्त्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम पर पैसे वसूलता था।
कुरैशी को ईडी ने दिल्ली में गिरफ्तार किया था। कुरैशी पर आरोप है कि उसने हवाला कारोबार के जरिए दुबई, लंदन और यूरोप के शहरों में अवैध तरीके से मोटी रकम भेजी।


Conclusion:ईडी ने 2015 में आयकर विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए कुछ दस्तावेजों के आधार पर कुरैशी के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंध कानून ( फेमा ) के तहत जांच शुरू की थी। इन दस्तावेजों में इस मांस कारोबारी और उसकी कंपनियों के हवाला कारोबार में संलिप्तता और फेमा कानून के उल्लंघन में शामिल होने के संकेत मिले थे।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.