नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कथित पुल बंगश में हत्याओं से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया. इस मामले में कोर्ट अब 19 जुलाई को संज्ञान लेगा.
इससे पहले मामले से जुड़े हुए दस्तावेज पेश करने के लिए गुरुवार को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद ने कड़कड़डूमा कोर्ट के रिकॉर्ड रूम के प्रभारी को एक नया नोटिस जारी किया था, जहां पहले मामले की सुनवाई हो रही थी. नोटिस में दिए गए समय के अनुसार आज सुबह 11 बजे रिकॉर्ड रूम से दस्तावेज राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे. इसके बाद मामले में संज्ञान लेने के लिए 19 जुलाई की तारीख तय की गई.
पहले 30 जून को कोर्ट ने तलब किए थे दस्तावेज
सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि टाइटलर की आवाज के नमूने की फोरेंसिक जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) को एक आवेदन भेजा गया है. बता दें कि कोर्ट ने 30 जून को मामले से जुड़े ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से दस्तावेज तलब किए थे. सीबीआई ने 20 मई को इस मामले में टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी.
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यहां एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जल गया और तीन सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की मौत हो गई. सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं.