नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चीन से जासूसी करने के आरोपी और स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को मनी लाउंड्रिंग के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने ये आदेश दिया.
आज ही राजीव शर्मा ने जमानत याचिका दाखिल की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी. आज राजीव शर्मा की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद ईडी ने राजीव शर्मा को कोर्ट में पेश किया था. पिछले 9 जुलाई को कोर्ट ने आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था.
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ईडी ने राजीव शर्मा को पिछले एक जुलाई को गिरफ्तार किया था. ईडी ने दिल्ली पुलिस की ओर से राजीव शर्मा के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज मामले में 4 दिसंबर 2020 को राजीव शर्मा को जमानत दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में आरोपी के गिरफ्तार होने के 60 दिनों से ज्यादा बीत जाने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया. इसलिए आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार है.
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राजीव शर्मा को 14 सितंबर को दिल्ली के जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक, राजीव शर्मा को ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. उनके पास से रक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेज बरामद किया गया था. राजीव शर्मा की निशानदेही पर एक चीनी महिला और एक नेपाली मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. इन दोनों पर आरोप है कि वे राजीव शर्मा को फर्जी कंपनियों के जरिये पैसा मुहैया कराते थे.