नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के ठगी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को फौरी राहत दे दी है. कोर्ट ने जैकलिन को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी है. सोमवार को जैकलीन पटियाला हाउस कोर्ट पेशी के लिए पहुंची थीं.
जैकलिन के वकील ने बताया की वह लगातार जांच में सहयोग कर रही हैं. जांच एजेंसी ने जितनी ही बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया उन्होंने सहयोग किया. जांच एजेंसियों द्वारा उन्हें कई बार दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है. ऐसे में कोर्ट ने निर्देशों के साथ जैकलिन को अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें निर्देशित किया है कि जब भी जांच एजेंसी द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें मौजूद रहना होगा. मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी.
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नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब: आरोप पत्र में नाम शामिल होने के बाद से जैकलिन 26 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुईं, जहां जैकलिन के वकीलों ने नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया है. इस आवेदन पर कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 22 अक्टूबर तक का समय दिया. तब तक जैकलिन फर्नांडीस को अंतरिम जमानत दे दी है.
यह है मामला: दिल्ली पुलिस ने फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत कई हाईप्रोफाइल लोगों से जबरन वसूली के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सुकेश से संपर्क में रहने के चलते कई बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी जांच के दायरे में है. जैकलिन पर आरोप है सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें कई महंगे गिफ्ट दिए हैं.
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