नई दिल्लीः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई टाल दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी. आज सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोई गवाह उपस्थित नहीं था.
ईडी की ओर से पेश वकील एनके माटा ने कहा कि पैरवी अफसर को कोरोना का संक्रमण हो चुका है. वे 16 अप्रैल तक क्वारंटीन हैं. इसकी वजह से गवाहों को कोर्ट का समन जारी नहीं किया जा सका. उसके बाद कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वे अभियोजन के गवाहों को समन जारी करने के लिए उचित कदम उठाएं.
ईडी के रिटायर्ड डायरेक्टर ने बयान दर्ज कराया था
पिछले 16 मार्च को ईडी के रिटायर्ड डायरेक्टर कमल सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए. कोर्ट ने चौटाला के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप तय किया है. ईडी ने चौटाला की जब्त की गई संपत्तियों को लेकर पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था.
2019 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था. ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी.
जेबीटी भर्ती मामले में सजा काट रहे हैं
चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं. इसी मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 7 साल पहले 16 जनवरी 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी.
यह भी पढ़ेंः-ओपी चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई टली