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School Principal Assault Case: चौथी बार टली आप विधायक और उनकी पत्नी की सजा पर सुनवाई, अब सात जून को - सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान

आम आदमी पार्टी के सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा बेगम को अब राउज एवेन्यू कोर्ट सात जून को सजा सुनाएगा. इससे पहले तीन बार सजा पर फैसला टल चुका है.

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आप विधायक और उनकी पत्नी
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Published : May 30, 2023, 5:37 PM IST

नई दिल्ली: स्कूल प्रधानाचार्य पर हमला मामले में आप विधायक अब्दुल रहमान और पत्नी आसमा की सजा पर फैसला मंगलवार को चौथी बार टल गया. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब 7 जून को सजा पर फैसला सुना सकती है. दोनों पक्षों के वकीलों को दलीलों को सुनने के बाद एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पहले 19 मई और दूसरी बार 24 मई, तीसरी बार 27 मई को कोर्ट ने सजा सुनाने की तारीख तय की थी.

बता दें, रहमान और उनकी पत्नी को जीनत महल स्थित सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्या पर हमला करने के मामले में 29 अप्रैल को कोर्ट ने दोषी ठहराया था. इससे पहले मामले से संबंधित सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 24 मई को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सौंप दी थी. पीड़ित पक्ष के वकील आबिद हुसैन ने कहा कि अगली तारीख पर हमें कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है. दोषियों को सजा सुनाए जाने का इंतजार है. राउज एवेन्यू कोर्ट में पुलिस द्वारा सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट न सौंपे जाने के चलते सजा सुनाने पर फैसला टल चुका है.

ये भी पढ़ें: Fruit Seller Stabbed: तरबूज के पैसे मांगे तो बदमाशों ने चाकू घोंपकर कर दी हत्या

आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा पर आरोप था कि उन्होंने जीनत महल स्थित स्कूल की प्रधानाचार्या रजिया सुल्तान को मारा ही नहीं बल्कि जान से मारने की धमकी देते हुए अपशब्द कहे. साथ ही उन्हें ड्यूटी करने से भी रोका. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोनों ने एक समान मकसद से सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्या के साथ हाथापाई की. सरकारी अधिकारी के कामकाज में न केवल बाधा डाली बल्कि उसे चोट भी पहुंचाई.

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353, 506 और 34 के तहत दोनों को दोषी माना है. आसमा पर धारा 332 के तहत अपराध सिद्ध हुआ है. इस घटना के एक दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई थी. चश्मदीद गवाहों में से एक ने भी बयान दर्ज नहीं कराया. इसमें कोई मेडिको लीगल केस यानी एमएलसी भी नहीं थी. यह घटना चार फरवरी 2009 को हुई और इस मामले में केस एक दिन बाद पांच फरवरी को दर्ज कराया गया था.

ये भी पढ़ें : Wrestlers Protest: पहलवानों के मेडल बहाने पर मालीवाल बोलीं- क्या हमारा देश बेटियों को न्याय नहीं दे सकता?

नई दिल्ली: स्कूल प्रधानाचार्य पर हमला मामले में आप विधायक अब्दुल रहमान और पत्नी आसमा की सजा पर फैसला मंगलवार को चौथी बार टल गया. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब 7 जून को सजा पर फैसला सुना सकती है. दोनों पक्षों के वकीलों को दलीलों को सुनने के बाद एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पहले 19 मई और दूसरी बार 24 मई, तीसरी बार 27 मई को कोर्ट ने सजा सुनाने की तारीख तय की थी.

बता दें, रहमान और उनकी पत्नी को जीनत महल स्थित सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्या पर हमला करने के मामले में 29 अप्रैल को कोर्ट ने दोषी ठहराया था. इससे पहले मामले से संबंधित सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 24 मई को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सौंप दी थी. पीड़ित पक्ष के वकील आबिद हुसैन ने कहा कि अगली तारीख पर हमें कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है. दोषियों को सजा सुनाए जाने का इंतजार है. राउज एवेन्यू कोर्ट में पुलिस द्वारा सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट न सौंपे जाने के चलते सजा सुनाने पर फैसला टल चुका है.

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आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा पर आरोप था कि उन्होंने जीनत महल स्थित स्कूल की प्रधानाचार्या रजिया सुल्तान को मारा ही नहीं बल्कि जान से मारने की धमकी देते हुए अपशब्द कहे. साथ ही उन्हें ड्यूटी करने से भी रोका. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोनों ने एक समान मकसद से सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्या के साथ हाथापाई की. सरकारी अधिकारी के कामकाज में न केवल बाधा डाली बल्कि उसे चोट भी पहुंचाई.

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353, 506 और 34 के तहत दोनों को दोषी माना है. आसमा पर धारा 332 के तहत अपराध सिद्ध हुआ है. इस घटना के एक दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई थी. चश्मदीद गवाहों में से एक ने भी बयान दर्ज नहीं कराया. इसमें कोई मेडिको लीगल केस यानी एमएलसी भी नहीं थी. यह घटना चार फरवरी 2009 को हुई और इस मामले में केस एक दिन बाद पांच फरवरी को दर्ज कराया गया था.

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