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1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टली

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 18, 2023, 1:11 PM IST

1984 anti Sikh Riots: सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले एक में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में सुनवाई टाल दी है. गौरतलब है कि टाइटलर पर पुलबंगश गुरुद्वारा में आग लगाने के लिए लोगों को उकसाने का भी आरोप है.

Rouse Avenue Court
Rouse Avenue Court

नई दिल्ली: राजधानी में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगे से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज राकेश स्याल ने इस मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी को करने का आदेश दिया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जगदीश टाइटलर के वकील से दिल्ली पुलिस और सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर की सूची और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया.

इसके पहले 10 अगस्त को जगदीश टाइटलर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की इजाजत दे दी गई थी, क्योंकि जगदीश टाइटलर ने सुरक्षा का हवाला देते हुए वर्चुअली कोर्ट में पेश होने की इजाजत मांगी थी. बता दें कि 26 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने टाइटलर को पेश होने के लिए समन जारी किया था.

यह भी पढ़ें-दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई करने वाले जज अमिताभ रावत का हुआ ट्रांसफर, अब ये संभालेंगे कमान

इसके बाद चार अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी. तब स्पेशल जज विकास ढुल ने एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया था. तब पांच अगस्त को जगदीश टाइटलर ने कोर्ट में पेश होकर बेल बॉन्ड भरा था. गौरतलब है कि सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं लगाई हैं. सीबीआई के मुताबिक, टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा लगा दी थी.

यह भी पढ़ें-महिला आरक्षण कानून को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की मांग पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: राजधानी में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगे से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज राकेश स्याल ने इस मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी को करने का आदेश दिया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जगदीश टाइटलर के वकील से दिल्ली पुलिस और सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर की सूची और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया.

इसके पहले 10 अगस्त को जगदीश टाइटलर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की इजाजत दे दी गई थी, क्योंकि जगदीश टाइटलर ने सुरक्षा का हवाला देते हुए वर्चुअली कोर्ट में पेश होने की इजाजत मांगी थी. बता दें कि 26 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने टाइटलर को पेश होने के लिए समन जारी किया था.

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इसके बाद चार अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी. तब स्पेशल जज विकास ढुल ने एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया था. तब पांच अगस्त को जगदीश टाइटलर ने कोर्ट में पेश होकर बेल बॉन्ड भरा था. गौरतलब है कि सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं लगाई हैं. सीबीआई के मुताबिक, टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा लगा दी थी.

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