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इहबास अस्पताल के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश मामले पर HC में सुनवाई - IHBAS अस्पताल दिल्ली

दिल्ली के मानसिक आरोग्यशाला इहबास के प्रमुख डॉक्टर निमेश जी. देसाई का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा.

Hearing in HC on order to extend the tenure of Ihabas Hospital chief
इहबास अस्पताल
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Published : Jan 29, 2021, 10:12 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली के मानसिक आरोग्यशाला इहबास के प्रमुख डॉक्टर निमेश जी. देसाई का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.

कार्यकाल बढ़ाने के आदेश को चुनौती

याचिका तेजबहादुर सिंह ने दायर की है, याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर निमेश जी. देसाई 18 अक्टूबर 2020 को 65 वर्ष के हो गए. उन्हें अक्टूबर में रिटायर होने की बजाय दिल्ली सरकार ने 30 और 31 अक्टूबर 2020 को एक आदेश जारी कर डॉक्टर देसाई के कार्यकाल को बढ़ा दिया. याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर देसाई के कार्यकाल को बढ़ाने का आदेश रिक्रूटमेंट रुल्स के खिलाफ है.

ये भी पढ़ें-इहबास अस्पताल के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश को चुनौती, दिल्ली सरकार से जवाब तलब

खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने का आदेश

बता दें कि 2 सितंबर 2020 को इहबास अस्पताल ने हाईकोर्ट को बताया था कि अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है. इसके लिए दिल्ली सरकार ने 45 डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है. तब हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नियुक्तियों में तेजी लाने का निर्देश दिया था.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली के मानसिक आरोग्यशाला इहबास के प्रमुख डॉक्टर निमेश जी. देसाई का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.

कार्यकाल बढ़ाने के आदेश को चुनौती

याचिका तेजबहादुर सिंह ने दायर की है, याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर निमेश जी. देसाई 18 अक्टूबर 2020 को 65 वर्ष के हो गए. उन्हें अक्टूबर में रिटायर होने की बजाय दिल्ली सरकार ने 30 और 31 अक्टूबर 2020 को एक आदेश जारी कर डॉक्टर देसाई के कार्यकाल को बढ़ा दिया. याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर देसाई के कार्यकाल को बढ़ाने का आदेश रिक्रूटमेंट रुल्स के खिलाफ है.

ये भी पढ़ें-इहबास अस्पताल के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश को चुनौती, दिल्ली सरकार से जवाब तलब

खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने का आदेश

बता दें कि 2 सितंबर 2020 को इहबास अस्पताल ने हाईकोर्ट को बताया था कि अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है. इसके लिए दिल्ली सरकार ने 45 डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है. तब हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नियुक्तियों में तेजी लाने का निर्देश दिया था.

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