नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर द्वारा दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के छह सदस्यों के फिर से चुनाव कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. ऐसे में अब 24 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी.
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख नियत की है. साथ ही दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, निकाय और निर्वाचन अधिकारी को जवाब दाखिल करने के लिए आगामी बुधवार का समय दिया है. न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने दोबारा चुनाव के खिलाफ भाजपा पार्षदों द्वारा दायर दो याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए अधिकारियों को भी दो सप्ताह का और समय दिया है.
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वहीं, याचिकाकर्ताओं और एमसीडी के पार्षद कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और 24 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. उल्लेखनीय है कि 25 फरवरी को हाईकोर्ट ने स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए फिर से चुनाव कराने पर रोक लगा दी थी. यह चुनाव 27 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था. यह कहते हुए कि महापौर प्रथम दृष्टया एक नए चुनाव का आदेश देकर अपनी शक्तियों से परे काम कर रही थीं. इसके अलावा दिल्ली में महापौर की कुर्सी को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा में खींचातानी चल रही थी, जिससे प्रदेश की जनता को कई महीनों तक अपना मेयर नहीं मिला.
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