ETV Bharat / state

दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ सरकारी गवाह अमित गुप्ता ने दर्ज कराया बयान

दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ सरकारी गवाह अमित गुप्ता ने मंगलवार को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. अमित गुप्ता का क्रॉस-एग्जामिनेशन 2 फरवरी को होगा.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 2, 2024, 8:18 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ दर्ज मामले में सरकारी गवाह अमित गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने अमित गुप्ता के क्रॉस-एग्जामिनेशन के लिए 2 फरवरी को तिथि नियत करने का आदेश दिया.

इसके पहले 11 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने ताहिर हुसैन को फरीदाबाद में एक प्लाट खरीदने के लिए अपनी पत्नी के पक्ष में जनरल पावर ऑफ अटार्नी पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी थी. पहले की सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की अर्जी का जवाब नहीं देने और किसी के उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पेशल डायरेक्टर को तलब किया था.

ये भी पढ़ें: पत्नी का करवा चौथ का व्रत न रखना क्रूरता नहीं, हाई कोर्ट ने निचली अदालत के तलाक के फैसले को बरकरार रखा

उसके बाद 8 दिसंबर 2023 को ईडी के स्पेशल डायरेक्टर की ओर से कहा गया कि आगे मामले की पैरवी करने में ईडी की ओर से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी. कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने ताहिर हुसैन को आरोपों के बारे में बताया जिसके बाद ताहिर हुसैन ने आरोपों का सामना ट्रायल के जरिये करने की बात की.

19 फरवरी 2022 को कोर्ट ने इस मामले के सह-आरोपी अमित गुप्ता को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी. 5 मार्च 2022 को कोर्ट ने इस मामले के आरोपी ताहिर हुसैन ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 29 सितंबर 2021 को ईडी ने अमित गुप्ता की खुद को सरकारी गवाह बनाने की अर्जी का शर्तों के साथ समर्थन किया था.

ये भी पढ़ें: 200 करोड़ की ठगी के मामले में एफआईआर निरस्त करने की जैकलीन फर्नांडीज की मांग पर ईडी को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ दर्ज मामले में सरकारी गवाह अमित गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने अमित गुप्ता के क्रॉस-एग्जामिनेशन के लिए 2 फरवरी को तिथि नियत करने का आदेश दिया.

इसके पहले 11 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने ताहिर हुसैन को फरीदाबाद में एक प्लाट खरीदने के लिए अपनी पत्नी के पक्ष में जनरल पावर ऑफ अटार्नी पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी थी. पहले की सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की अर्जी का जवाब नहीं देने और किसी के उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पेशल डायरेक्टर को तलब किया था.

ये भी पढ़ें: पत्नी का करवा चौथ का व्रत न रखना क्रूरता नहीं, हाई कोर्ट ने निचली अदालत के तलाक के फैसले को बरकरार रखा

उसके बाद 8 दिसंबर 2023 को ईडी के स्पेशल डायरेक्टर की ओर से कहा गया कि आगे मामले की पैरवी करने में ईडी की ओर से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी. कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने ताहिर हुसैन को आरोपों के बारे में बताया जिसके बाद ताहिर हुसैन ने आरोपों का सामना ट्रायल के जरिये करने की बात की.

19 फरवरी 2022 को कोर्ट ने इस मामले के सह-आरोपी अमित गुप्ता को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी. 5 मार्च 2022 को कोर्ट ने इस मामले के आरोपी ताहिर हुसैन ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 29 सितंबर 2021 को ईडी ने अमित गुप्ता की खुद को सरकारी गवाह बनाने की अर्जी का शर्तों के साथ समर्थन किया था.

ये भी पढ़ें: 200 करोड़ की ठगी के मामले में एफआईआर निरस्त करने की जैकलीन फर्नांडीज की मांग पर ईडी को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.