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दिल्ली का जनपथ मार्केट अगले आदेश तक बंद

दिल्ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर चेतावनी के रूप में एक के बाद एक बाजारों को बंद किया जा रहा है. सदर बाजार के बाद अब दिल्ली के प्रसिद्ध जनपथ मार्केट को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है.

प्रशासन का आदेश
प्रशासन का आदेश
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Published : Jul 12, 2021, 3:57 PM IST

नई दिल्ली : राजधानी में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर बाजारों को बंद किया जा रहा है. सदर बाजार 12 टूटी चौक के बाद अब जनपथ बाजार को बंद कर दिया गया है. DDMA के आदेश के बाद बाजार पर प्रतिबंध लगाया गया है.

दिल्ली के बाजारों को लगातार कोरोना नियमों का अनुपालन न होने के चलते DDMA के आदेशों के आधार पर बंद किया जा रहा है. अब तक राजधानी के दर्जनभर बाजारों को चेतावनी के रूप में बंद कर दिया गया है. इस बीच लुटियंस जोन स्थित जनपथ मार्केट को भी अब DDMA द्वारा बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं. दरअसल जनपथ बाजार के अंदर भी बड़े स्तर पर नियमों का उल्लंघन हो रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है.

प्रशासन का आदेश
प्रशासन का आदेश

ये भी पढ़ें- कोविड नियम उल्लंघन : सदर बाजार, 12 टूटी चौक से लेकर कुतुब रोड तक बंद

कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर जनपथ के बाजार खुलने को लेकर DDMA द्वारा अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और कनॉट प्लेस एसएचओ को भी इस संबंध में निर्देश दे दिए गए.

ये भी पढ़ें- दो दिन के लिए रूई मंडी बंद, सदर बाजार में भीड़ बरकरार

नई दिल्ली : राजधानी में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर बाजारों को बंद किया जा रहा है. सदर बाजार 12 टूटी चौक के बाद अब जनपथ बाजार को बंद कर दिया गया है. DDMA के आदेश के बाद बाजार पर प्रतिबंध लगाया गया है.

दिल्ली के बाजारों को लगातार कोरोना नियमों का अनुपालन न होने के चलते DDMA के आदेशों के आधार पर बंद किया जा रहा है. अब तक राजधानी के दर्जनभर बाजारों को चेतावनी के रूप में बंद कर दिया गया है. इस बीच लुटियंस जोन स्थित जनपथ मार्केट को भी अब DDMA द्वारा बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं. दरअसल जनपथ बाजार के अंदर भी बड़े स्तर पर नियमों का उल्लंघन हो रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है.

प्रशासन का आदेश
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कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर जनपथ के बाजार खुलने को लेकर DDMA द्वारा अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और कनॉट प्लेस एसएचओ को भी इस संबंध में निर्देश दे दिए गए.

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