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प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जातीय आधार पर प्रश्न: DSSSB के खिलाफ FIR के आदेश पर नहीं लगी रोक - प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (primary teacher recruitment exam) में जातीय आधार पर पूछे गए एक प्रश्न के मामले में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (Delhi Subordinate Services Selection Board) के खिलाफ FIR दर्ज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है.

Delhi High court
दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Jun 14, 2021, 4:00 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (Primary Teacher Recruitment Exam) में जातीय आधार पर पूछे गए एक प्रश्न के मामले में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (Delhi Subordinate Services Selection Board) के खिलाफ FIR दर्ज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने पिछले 6 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था.


कड़कड़डूमा कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया था आदेश

दरअसल पिछले 17 फरवरी को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने DSSSB के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) के इस आदेश के खिलाफ DSSSB ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) में याचिका वकील सत्यप्रकाश गौतम ने दायर की थी. याचिका में DSSSB के चेयरमैन के खिलाफ परीक्षा में जातीय प्रश्न पूछे जाने पर एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रश्न की प्रति सोशल मीडिया के जरिये प्राप्त की है. ये परीक्षा 13 अक्टूबर 2018 को आयोजित की गई थी. उस परीक्षा में दलित समुदाय को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था.

ये भी पढ़ें- CBSE: इस आधार पर मिलेंगे 12वीं के छात्रों को नंबर, आज जारी हो सकती है मूल्यांकन नीति


SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करने की मांग

याचिका में परीक्षा से DSSSB के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि ऐसे प्रश्न का चयन कर सामाजिक सौहार्द्र खराब करने की कोशिश की गई है. याचिका में पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार थाने के एसएचओ के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज नहीं करने पर कार्रवाई करने की मांग की गई है. कड़कड़डूमा कोर्ट में ये याचिका अभी लंबित है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (Primary Teacher Recruitment Exam) में जातीय आधार पर पूछे गए एक प्रश्न के मामले में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (Delhi Subordinate Services Selection Board) के खिलाफ FIR दर्ज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने पिछले 6 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था.


कड़कड़डूमा कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया था आदेश

दरअसल पिछले 17 फरवरी को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने DSSSB के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) के इस आदेश के खिलाफ DSSSB ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) में याचिका वकील सत्यप्रकाश गौतम ने दायर की थी. याचिका में DSSSB के चेयरमैन के खिलाफ परीक्षा में जातीय प्रश्न पूछे जाने पर एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रश्न की प्रति सोशल मीडिया के जरिये प्राप्त की है. ये परीक्षा 13 अक्टूबर 2018 को आयोजित की गई थी. उस परीक्षा में दलित समुदाय को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था.

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SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करने की मांग

याचिका में परीक्षा से DSSSB के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि ऐसे प्रश्न का चयन कर सामाजिक सौहार्द्र खराब करने की कोशिश की गई है. याचिका में पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार थाने के एसएचओ के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज नहीं करने पर कार्रवाई करने की मांग की गई है. कड़कड़डूमा कोर्ट में ये याचिका अभी लंबित है.

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