नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में स्पा खोलने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने 20 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
याचिका आयुर थाई स्पा और रिवाइव स्पा के निदेशकों डॉक्टर प्रीतम राज और मनीष उप्रेती ने याचिका दायर की है. याचिका में पिछले 26 जून के दिल्ली सरकार और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार के दिशानिर्देश को चुनौती दी गई है. इस दिशानिर्देश में सैलून, जिम और योग संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है. याचिका में कहा गया है कि ये दिशानिर्देश भेदभावपूर्ण है.
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याचिका में कहा गया है कि स्पा को खोलने की अनुमति नहीं देना गैरकानूनी और मनमाना फैसला है. दिल्ली में केंद्र सरकार ने मेट्रो, स्थानीय सब्जियों के बाजार, सैलून, रेस्टोरेंट, बार इत्यादि खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन स्पा को खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है. याचिका में कहा गया था कि जब दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में स्पा को खोलने की इजाजत दी गई है तो दिल्ली में क्यों नहीं दी जा सकती है.
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याचिकाकर्ता की ओर से वकील डी. वशीश ने कहा कि संविधान सबको समान रूप से व्यवसाय करने का अधिकार देता है. याचिका में कहा गया है कि स्पा को बंद रखने का अब कोई औचित्य नहीं है. स्पा उद्योग को पर्याप्त सुरक्षा, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाए.