नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों को सैलरी देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 19 मार्च तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं.
विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा
दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन हरनाम सिंह ने याचिक दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील महमूद प्राचा ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सफाई कर्मचारियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है. सफाई कर्मचारियों को कोरोना से निपटने के लिए निरोधात्मक उपकरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है. उनके साथ अमानवीय तरीका अपनाया जाता है.
कुछ महीनों से वेतन नहीं मिला है
याचिका में कहा गया है कि सफाई कर्मचारियों को पिछले कुछ महीनों से वेतन नहीं मिला है. इसकी वजह से सफाई कर्मचारी हड़ताल के लिए बाध्य हैं. याचिका में कहा गया है कि सफाई कर्मचारी आयोग का गठन सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए किया गया है, लेकिन ये आयोग सफाई कर्मचारियों के प्रति अपना संवैधानिक दायित्व निभाने में नाकाम रहा है.
पहले भी दायर की थी याचिका
याचिकाकर्ता ने इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सफाई कर्मचारियों का वेतन देने की मांग की थी. याचिका में मांग की गई थी कि सफाई कर्मचारियों को निरोधात्मक उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रावधानों के मुताबिक, भारत में भी सफाई कर्मचारियों को कोरोना से निपटने के लिए निरोधात्मक उपकरण उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है.