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26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा की जांच की मांग पर सुनवाई टली

26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान हिसां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई 4 फरवरी तक टाल दी है.

Delhi High court hearing postponed on 26 January demanding inquiry into violence during tractor rally
दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Feb 2, 2021, 1:12 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर 4 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया. दरअसल इस मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील नहीं जुड़ सके, जिसके बाद सुनवाई टाल दी गई.


लाल किले की घटना की एसआईटी से जांच की मांग

याचिका शुभम अवस्थी ने दायर की है, वकील विवेक नारायण शर्मा के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई घटना से राष्ट्रीय राजधानी में एक भय का माहौल पैदा हुआ है. 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में राष्ट्रीय झंडे के अपमान और हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है. याचिका में लाल किले की घटना की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है.

ये भी पढ़ें:-किसान आंदोलन में बैठे उपद्रवियों को हटाने की मांग, हाई कोर्ट में याचिका दायर


वीडियो से पहचान कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए

याचिका में कहा गया है कि हिंसा करने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को वायरल वीडियो के जरिये पहचान की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. याचिका में मांग की गई है कि ट्रैक्टर रैली के आयोजनकर्ताओं को इस हिंसा का जिम्मेदार बनाया जाए क्योंकि ये हिंसा उनके वालंटियर्स की मानिटरिंग में कमी की वजह से हुई. याचिका में केंद्र सरकार को राष्ट्रीय झंडे और संविधान के अपमान से जुड़े कानून को और कड़ा करने का दिशानिर्देश देने की मांग की गई है, ताकि आगे ऐसी घटना नहीं हो.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर 4 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया. दरअसल इस मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील नहीं जुड़ सके, जिसके बाद सुनवाई टाल दी गई.


लाल किले की घटना की एसआईटी से जांच की मांग

याचिका शुभम अवस्थी ने दायर की है, वकील विवेक नारायण शर्मा के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई घटना से राष्ट्रीय राजधानी में एक भय का माहौल पैदा हुआ है. 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में राष्ट्रीय झंडे के अपमान और हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है. याचिका में लाल किले की घटना की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है.

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वीडियो से पहचान कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए

याचिका में कहा गया है कि हिंसा करने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को वायरल वीडियो के जरिये पहचान की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. याचिका में मांग की गई है कि ट्रैक्टर रैली के आयोजनकर्ताओं को इस हिंसा का जिम्मेदार बनाया जाए क्योंकि ये हिंसा उनके वालंटियर्स की मानिटरिंग में कमी की वजह से हुई. याचिका में केंद्र सरकार को राष्ट्रीय झंडे और संविधान के अपमान से जुड़े कानून को और कड़ा करने का दिशानिर्देश देने की मांग की गई है, ताकि आगे ऐसी घटना नहीं हो.

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