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दिल्ली और हरियाणा के बार्डर पर किसानों के धरने को हटाने की मांग पर सुनवाई टली

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Published : Sep 22, 2021, 3:32 PM IST

दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर किसानों के धरने को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. जानिए हाई कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की है.

किसानों के धरने को हटाने की मांग पर सुनवाई टली
किसानों के धरने को हटाने की मांग पर सुनवाई टली

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर किसानों के धरने को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे पता करें कि क्या ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है ताकि याचिकाओं का दोहराव न हो. मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी.



सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर एक कमेटी का गठन किया है. तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की प्रार्थनाओं के बारे में पता करें ताकि याचिकाओं का दोहराव नहीं हो.

ये भी पढ़ें- किसान आंदोलन : SC ने कहा, सड़कों पर आवाजाही बाधित नहीं की जा सकती


23 अगस्त को किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के बॉर्डर को बाधित करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार के पास समाधान है. सरकार को कोई हल निकालना होगा.

किसी को भी शांतिपूर्ण आंदोलन करने का हक है, लेकिन वह उचित जगह पर होना चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो.

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर किसानों के धरने को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे पता करें कि क्या ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है ताकि याचिकाओं का दोहराव न हो. मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी.



सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर एक कमेटी का गठन किया है. तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की प्रार्थनाओं के बारे में पता करें ताकि याचिकाओं का दोहराव नहीं हो.

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23 अगस्त को किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के बॉर्डर को बाधित करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार के पास समाधान है. सरकार को कोई हल निकालना होगा.

किसी को भी शांतिपूर्ण आंदोलन करने का हक है, लेकिन वह उचित जगह पर होना चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो.

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