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कंडोम के विज्ञापन को लेकर लगी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज

वकील दीपक कुमार ने कोर्ट से कहा कि कंडोम के कम इस्तेमाल की वजह से यौन संबंधी बीमारियां जैसे एड्स, सिफलिस इत्यादि फैलता है. साथ ही जनता में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार को एक कमेटी गठित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं.

हाईकोर्ट ने कंडोम के विज्ञापन पर लगी रोक को जारी रखा etv bharat
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Published : Jul 9, 2019, 6:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कंडोम के विज्ञापन पर सुबह छह बजे से लेकर रात दस बजे तक रोक लगाने के खिलाफ, एक दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है.

हाईकोर्ट ने कंडोम के विज्ञापन पर लगी रोक को जारी रखा

बता दें कि चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये सरकार का नीतिगत फैसला है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है.

जनता में जागरूकता और जानकारी बढ़ाने की जरूरत

बता दें कि यह याचिका सरिता बारपंडा ने दायर किया था. इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील दीपक कुमार सिंह और स्नेहा मुखर्जी ने कोर्ट से कहा कि कंडोम के विज्ञापन पर सुबह छह बजे से लेकर रात दस बजे तक के विज्ञापन पर लगी रोक हटाई जाए. क्योंकि देश में कंडोम का इस्तेमाल काफी कम होता है. इसे लेकर आम जनता में जागरूकता और जानकारी बढ़ाने की जरूरत है.

वहीं वकील दीपक कुमार ने कोर्ट से कहा कि कंडोम के कम इस्तेमाल की वजह से यौन संबंधी बीमारियां जैसे एड्स, सिफलिस इत्यादि फैलता है. साथ ही जनता में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार को एक कमेटी गठित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं जो कंडोम के विज्ञापनों की समीक्षा करें.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कंडोम के विज्ञापन पर सुबह छह बजे से लेकर रात दस बजे तक रोक लगाने के खिलाफ, एक दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है.

हाईकोर्ट ने कंडोम के विज्ञापन पर लगी रोक को जारी रखा

बता दें कि चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये सरकार का नीतिगत फैसला है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है.

जनता में जागरूकता और जानकारी बढ़ाने की जरूरत

बता दें कि यह याचिका सरिता बारपंडा ने दायर किया था. इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील दीपक कुमार सिंह और स्नेहा मुखर्जी ने कोर्ट से कहा कि कंडोम के विज्ञापन पर सुबह छह बजे से लेकर रात दस बजे तक के विज्ञापन पर लगी रोक हटाई जाए. क्योंकि देश में कंडोम का इस्तेमाल काफी कम होता है. इसे लेकर आम जनता में जागरूकता और जानकारी बढ़ाने की जरूरत है.

वहीं वकील दीपक कुमार ने कोर्ट से कहा कि कंडोम के कम इस्तेमाल की वजह से यौन संबंधी बीमारियां जैसे एड्स, सिफलिस इत्यादि फैलता है. साथ ही जनता में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार को एक कमेटी गठित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं जो कंडोम के विज्ञापनों की समीक्षा करें.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कंडोम के विज्ञापन पर सुबह छह बजे से लेकर रात दस बजे तक के विज्ञापन पर रोक लगाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये सरकार का नीतिगत फैसला है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।





Body:याचिका सरिता बारपंडा ने दायर किया था।याचिकाकर्ता की ओर से वकील दीपक कुमार सिंह और स्नेहा मुखर्जी ने कोर्ट से कहा कि कंडोम के विज्ञापन पर सुबह छह बजे से लेकर रात दस बजे तक के विज्ञापन पर लगी रोक हटाई जाए। याचिका में कहा गया था कि देश में कंडोम का इस्तेमाल काफी कम होता है। इसे लेकर आम जनता में जागरूकता और जानकारी बढ़ाने की जरूरत है। याचिका में कहा गया था कि कंडोम के कम इस्तेमाल की वजह से यौन संबंधी बीमारियां जैसे एड्स, सिफलिस इत्यादि फैलता है।




Conclusion:याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार को एक कमेटी गठित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं जो कंडोम के विज्ञापनों की समीक्षा करें ।
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