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दिल्ली में होगी शराब की होम डिलीवरी

Delhi government permits home delivery of Indian and foreign liquor
शराब की होम डिलीवरी
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Published : Jun 1, 2021, 9:40 AM IST

Updated : Jun 1, 2021, 10:16 AM IST

09:37 June 01

दिल्ली सरकार ने मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर करके भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है.

Delhi government permits home delivery of Indian and foreign liquor
नोटिफिकेशन

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अब शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी मिल गई है. दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के अनुसार अब दिल्ली वाले मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए घर बैठे शराब ऑर्डर कर मंगा सकेंगे. आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार, एल-13 लाइसेंस धारक शराब वेंडर्स को ही लोगों के घरों तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी.

एल-13 लाइसेंस धारक को ही अनुमति

इसे लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जारी किए गए इस नोटीफिकेशन में कहा गया है कि केवल एल-13 लाइसेंस धारक शराब वेंडर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के ज़रिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे. कोरोना के दौरान अब शराब दुकानों के बाद लाइन लगने और भीड़ की स्थिति उत्पन्न होने की समस्या से अब छुटकारा मिलेगा. 

छात्रावास और कार्यालय में डिलीवर नहीं

हालांकि इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि किसी भी छात्रावास, कार्यालय या किसी भी संस्थान में शराब की डिलीवरी नहीं की जा सकेगी. आपको बता दें कि मार्च महीने में ही दिल्ली सरकार अपनी नई आबकारी नीति लेकर आई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे. 

तब से ही इसे लेकर चर्चा थी कि दिल्ली सरकार शराब की होम डिलीवरी को अनुमति दे सकती है और अब इसपर फैसला हो चुका है.

09:37 June 01

दिल्ली सरकार ने मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर करके भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है.

Delhi government permits home delivery of Indian and foreign liquor
नोटिफिकेशन

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अब शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी मिल गई है. दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के अनुसार अब दिल्ली वाले मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए घर बैठे शराब ऑर्डर कर मंगा सकेंगे. आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार, एल-13 लाइसेंस धारक शराब वेंडर्स को ही लोगों के घरों तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी.

एल-13 लाइसेंस धारक को ही अनुमति

इसे लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जारी किए गए इस नोटीफिकेशन में कहा गया है कि केवल एल-13 लाइसेंस धारक शराब वेंडर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के ज़रिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे. कोरोना के दौरान अब शराब दुकानों के बाद लाइन लगने और भीड़ की स्थिति उत्पन्न होने की समस्या से अब छुटकारा मिलेगा. 

छात्रावास और कार्यालय में डिलीवर नहीं

हालांकि इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि किसी भी छात्रावास, कार्यालय या किसी भी संस्थान में शराब की डिलीवरी नहीं की जा सकेगी. आपको बता दें कि मार्च महीने में ही दिल्ली सरकार अपनी नई आबकारी नीति लेकर आई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे. 

तब से ही इसे लेकर चर्चा थी कि दिल्ली सरकार शराब की होम डिलीवरी को अनुमति दे सकती है और अब इसपर फैसला हो चुका है.

Last Updated : Jun 1, 2021, 10:16 AM IST
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