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दिल्ली: बिना 2D बारकोड के बेची शराब तो खैर नहीं, जारी हुआ चेतावनी आदेश - दिल्ली बिना 2D बार कोड के शराब नहीं बेच सकेंगे

राजधानी दिल्ली में बिना 2D बार कोड के शराब बेचने पर दुकानदार के खिलाफ तो कार्रवाई होगी. शराब विक्रेताओं के लिए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है. शराब विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बोतल पर बार कोड सही तरह से लगा हो और वो स्कैन करने की स्थिति में हो.

No alcohol sold in Delhi without 2D barcodes
दिल्ली सरकार का आदेश
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Published : Feb 27, 2021, 12:46 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कई बार, क्लब और होटलों में बिना 2D बार कोड के शराब की बिक्री हो रही है. यह नियमों की अवहेलना है और इसे लेकर दिल्ली सरकार ने शराब विक्रेताओं के लिए चेतावनी आदेश जारी किया है कि अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है, तो कार्रवाई होगी.

बिना 2D बार कोड के शराब बेचने पर कार्रवाई होगी

बेची जा रही शराब असली है और उसे एक्साइज ड्यूटी के भुगतान सहित सभी नियमों का पालन करते हुए बेचा जा रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए शराब की बोतलों पर एक बार कोड लगा होता है. बिना बार कोड की शराब की बिक्री नहीं की जा सकती. लेकिन राजधानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में शराब विक्रेता इस नियम की अवहेलना कर रहे हैं.

टीमों ने किया था औचक निरीक्षण

बीते दिनों दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की टीमों ने राजधानी के कई क्लब, बार, होटल, रेस्टोरेंट और लिकर स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया. इसमें पाया गया कि कई जगह बिना 2D बार कोड वाली शराब की बोतलें परोसी जा रहीं हैं. इस निरीक्षण के दौरान बिक्री में कई ऐसी बोतलें भी मिलीं जिनपर बार कोड तो था, लेकिन वो पढ़ने की स्थिति में नहीं था.

होगी कड़ी कार्रवाई

इसे देखते हुए दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने दिल्ली के सभी लिकर स्टोर, बार, क्लब, होटल और रेस्टोरेंट को चेतावनी आदेश जारी किया गया है कि अगर बिना 2D बार कोड के शराब बेची जाती है, तो कड़ी कार्रवाई होगी. इस आदेश में कहा गया है कि बोतल पर 2D बार कोड का न होना, बिना ड्यूटी शुल्क भुगतान की बिक्री मानी जाएगी.

ये भी पढ़ें:-तीन दिन बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई वृद्धि, डालें एक नजर


आबकारी अधिनियम का उल्लंघन

यह दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और आबकारी अधिनियम 2010 का उल्लंघन होगा. इसके कारण लाइसेंस धारक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश में शराब विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बोतल पर बार कोड सही तरह से लगा हो और वो स्कैन करने की स्थिति में हो, अगर बार कोड नष्ट होने की आशंका हो, तो उसे सेलो टेप से चिपकाया जाए.

ये भी पढ़ें:- डरा रहीं पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतें

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कई बार, क्लब और होटलों में बिना 2D बार कोड के शराब की बिक्री हो रही है. यह नियमों की अवहेलना है और इसे लेकर दिल्ली सरकार ने शराब विक्रेताओं के लिए चेतावनी आदेश जारी किया है कि अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है, तो कार्रवाई होगी.

बिना 2D बार कोड के शराब बेचने पर कार्रवाई होगी

बेची जा रही शराब असली है और उसे एक्साइज ड्यूटी के भुगतान सहित सभी नियमों का पालन करते हुए बेचा जा रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए शराब की बोतलों पर एक बार कोड लगा होता है. बिना बार कोड की शराब की बिक्री नहीं की जा सकती. लेकिन राजधानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में शराब विक्रेता इस नियम की अवहेलना कर रहे हैं.

टीमों ने किया था औचक निरीक्षण

बीते दिनों दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की टीमों ने राजधानी के कई क्लब, बार, होटल, रेस्टोरेंट और लिकर स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया. इसमें पाया गया कि कई जगह बिना 2D बार कोड वाली शराब की बोतलें परोसी जा रहीं हैं. इस निरीक्षण के दौरान बिक्री में कई ऐसी बोतलें भी मिलीं जिनपर बार कोड तो था, लेकिन वो पढ़ने की स्थिति में नहीं था.

होगी कड़ी कार्रवाई

इसे देखते हुए दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने दिल्ली के सभी लिकर स्टोर, बार, क्लब, होटल और रेस्टोरेंट को चेतावनी आदेश जारी किया गया है कि अगर बिना 2D बार कोड के शराब बेची जाती है, तो कड़ी कार्रवाई होगी. इस आदेश में कहा गया है कि बोतल पर 2D बार कोड का न होना, बिना ड्यूटी शुल्क भुगतान की बिक्री मानी जाएगी.

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आबकारी अधिनियम का उल्लंघन

यह दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और आबकारी अधिनियम 2010 का उल्लंघन होगा. इसके कारण लाइसेंस धारक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश में शराब विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बोतल पर बार कोड सही तरह से लगा हो और वो स्कैन करने की स्थिति में हो, अगर बार कोड नष्ट होने की आशंका हो, तो उसे सेलो टेप से चिपकाया जाए.

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