नई दिल्ली: निर्भया कांड के सभी दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी हो चुका है. जिसके मुताबिक 20 मार्च को चारों दोषियों को फांसी दी जाएगी. पिछले कई महीनों से कानूनी लूपहोल के सहारे फांसी की तारीख टलवाने की दिशा में सभी दोषी कोशिश कर रहे थे. शुक्रवार को भी दोषी विनय शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दोषियों को फांसी दिए जाने की प्रक्रिया पर ही सवाल उठाते हुए अर्जी दायर की.
'अब कोई लाभ दोषियों को नहीं मिलेगा'
दोषी विनय शर्मा की तरफ से वकील एपी सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि राष्ट्रपति के पास जो दया याचिका भेजी गई थी, उसे खारिज करने से पहले दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन से अनुमति नहीं ली गई है. इसीलिए यह गलत है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि निर्भया के दोषी चाहे अब कुछ भी करें लीगल लूपहोल के तहत उन्होंने जो लाभ लेना था ले लिया. अब कोई लाभ नहीं मिलने वाला है. जो डेथ वारंट जारी हुआ है इस पर फांसी होनी ही है.
फांसी के लिए नया डेथ वारंट जोरी
मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा राष्ट्रपति के पास दया याचिका खारिज हो गई. सुप्रीम कोर्ट में अब कोई मामला नहीं है. फांसी के लिए नया डेथ वारंट भी जारी हो चुका है. अब दोषियों के बचाव करने वाले वकील अपनी जो कार्रवाई करें, लेकिन कानूनी तौर पर अब कुछ नहीं हो सकता है. सभी दोषियों को फांसी मिलकर ही रहेगी.समाप्त, आशुतोष झा