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निर्भया कांड: दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर

निर्भया के दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी.

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निर्भया कांड
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Published : Feb 11, 2020, 9:50 PM IST

नई दिल्ली: निर्भया के माता-पिता और केंद्र सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर की है. पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी दोषियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी.

केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कर दिया था कि इस याचिका के लंबित होने का ये मतलब नहीं है कि डेथ वारंट जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख नहीं किया जा सकता है. उसके तुरंत बाद निर्भया के माता-पिता और केंद्र सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी.

हाईकोर्ट ने खारिज की थी केंद्र की याचिका

5 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि निर्भया के गुनाहगारों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है. हाईकोर्ट ने कहा था कि निर्भया के गुनाहगार कानून का दुरुपयोग कर देर कर रहे हैं.

हाईकोर्ट ने निर्भया के दोषियों को सात दिनों के अंदर कानूनी विकल्प आजमाने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि डेथ वारंट काफी पहले जारी हो जाना चाहिए था, जेल प्रशासन ने ढिलाई की.

नई दिल्ली: निर्भया के माता-पिता और केंद्र सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर की है. पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी दोषियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी.

केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कर दिया था कि इस याचिका के लंबित होने का ये मतलब नहीं है कि डेथ वारंट जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख नहीं किया जा सकता है. उसके तुरंत बाद निर्भया के माता-पिता और केंद्र सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी.

हाईकोर्ट ने खारिज की थी केंद्र की याचिका

5 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि निर्भया के गुनाहगारों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है. हाईकोर्ट ने कहा था कि निर्भया के गुनाहगार कानून का दुरुपयोग कर देर कर रहे हैं.

हाईकोर्ट ने निर्भया के दोषियों को सात दिनों के अंदर कानूनी विकल्प आजमाने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि डेथ वारंट काफी पहले जारी हो जाना चाहिए था, जेल प्रशासन ने ढिलाई की.

Intro:नई दिल्ली । निर्भया के माता-पिता और केंद्र सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर किया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी दोषियों को नोटिस जारी किया । इस याचिका पर कल सुनवाई होगी ।



Body:सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था
आज केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था । सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कर दिया था कि इस याचिका के लंबित होने का ये मतलब नहीं है कि डेथ वारंट जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख नहीं किया जा सकता है। उसके तुरंत बाद निर्भया के माता-पिता और केंद्र सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर किया।



Conclusion:हाईकोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज की थी
पिछले 5 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि निर्भया के गुनाहगारों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा था कि निर्भया के गुनाहगार कानून का दुरुपयोग कर देर कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने निर्भया के दोषियों को सात दिनों के अंदर कानूनी विकल्प आजमाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि डेथ वारंट काफी पहले जारी हो जाना चाहिए था। जेल प्रशासन ने ढिलाई की ।
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