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सत्येंद्र जैन को जेल में उपयुक्त भोजन ना मिलने के आवेदन पर फैसला टला - Delhi government minister Satyendar Jain

राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर उपयुक्त भोजन ना मिलने के आवेदन पर फैसला शनिवार को सुना सकता है. शुक्रवार को उनके आवेदन कर फैसला टल गया.

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन
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Published : Nov 25, 2022, 5:04 PM IST

नई दिल्ली: तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर उपयुक्त भोजन ना मिलने के आवेदन पर शुक्रवार को फैसला टल गया. कोर्ट कर्मियों द्वारा सूचित किया गया कि अभी आदेश पूरी तरह तैयार नहीं है. ऐसे में फैसला कल सुनाया जाएगा.

राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) शनिवार को दोपहर दो बजे अपना फैसला सुना सकता है. इससे पहले कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन से सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने जेल में फल व ड्राई फ्रूट्स की उपलब्धता को लेकर भी जवाब मांगा था. वहीं एक अन्य आवेदन जिसमें तिहाड़ जेल से वायरल वीडियो को मीडिया को ना चलाए जाने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी उसे सत्येंद्र जैन के पक्ष ने वापस ले लिया. जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि वह इस आवेदन को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाएंगे.

ये भी पढ़ें : सीएम केजरीवाल को जान से मारने की बीजेपी की धमकी को लेकर पुलिस में दर्ज कराएंगे शिकायत : सिसोदिया

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल की अदालत(Rouse Avenue Court) में सबसे पहले वायरल वीडियो को मीडिया में न चलाने का निर्देश देने वाले आवेदन पर कोर्ट में सुनवाई शुरू की. इस दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष से पूछा कि क्या यह कोर्ट 12 मीडिया हाउसेस को बैन करने का क्षेत्र अधिकार रखती है. इस पर राहुल मेहरा ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा यदि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता तो वह अपना आवेदन वापस लेते हैं. इस आवेदन को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष उठाएंगे.

वहीं सत्येंद्र जैन को उपयुक्त भोजन ना मिलने के आवेदन पर गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई शुरू की. जैन की तरफ से राहुल मेहरा ने बहस करते हुए कहा कि क्या तिहाड़ जेल के पास रोजाना 4 बादाम भी नहीं हैं जिन्हें वह सत्येंद्र जैन को उपलब्ध करा सके.

इस पर जेल प्रशासन ने कहा कि जेल में 20000 कैदियों के लिए भोजन उपलब्ध है. हालांकि जेल प्रशासन कभी भी कैदियों को ड्राइफ्रूट्स उपलब्ध नहीं कराता. वह कैदियों को स्वयं खरीदने होते हैं. जेल नियमों के अनुसार ₹7000 की लागत के ड्राई फ्रूट्स या फल कैदी खुद खरीद कर खा सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्राई फ्रूट सामान्य भोजन का हिस्सा नहीं है क्योंकि जैन रिलिजियस फास्ट कर रहे हैं, ऐसे में यह भोजन उन्हें स्वयं ही खरीदना होगा.

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नई दिल्ली: तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर उपयुक्त भोजन ना मिलने के आवेदन पर शुक्रवार को फैसला टल गया. कोर्ट कर्मियों द्वारा सूचित किया गया कि अभी आदेश पूरी तरह तैयार नहीं है. ऐसे में फैसला कल सुनाया जाएगा.

राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) शनिवार को दोपहर दो बजे अपना फैसला सुना सकता है. इससे पहले कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन से सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने जेल में फल व ड्राई फ्रूट्स की उपलब्धता को लेकर भी जवाब मांगा था. वहीं एक अन्य आवेदन जिसमें तिहाड़ जेल से वायरल वीडियो को मीडिया को ना चलाए जाने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी उसे सत्येंद्र जैन के पक्ष ने वापस ले लिया. जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि वह इस आवेदन को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाएंगे.

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राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल की अदालत(Rouse Avenue Court) में सबसे पहले वायरल वीडियो को मीडिया में न चलाने का निर्देश देने वाले आवेदन पर कोर्ट में सुनवाई शुरू की. इस दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष से पूछा कि क्या यह कोर्ट 12 मीडिया हाउसेस को बैन करने का क्षेत्र अधिकार रखती है. इस पर राहुल मेहरा ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा यदि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता तो वह अपना आवेदन वापस लेते हैं. इस आवेदन को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष उठाएंगे.

वहीं सत्येंद्र जैन को उपयुक्त भोजन ना मिलने के आवेदन पर गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई शुरू की. जैन की तरफ से राहुल मेहरा ने बहस करते हुए कहा कि क्या तिहाड़ जेल के पास रोजाना 4 बादाम भी नहीं हैं जिन्हें वह सत्येंद्र जैन को उपलब्ध करा सके.

इस पर जेल प्रशासन ने कहा कि जेल में 20000 कैदियों के लिए भोजन उपलब्ध है. हालांकि जेल प्रशासन कभी भी कैदियों को ड्राइफ्रूट्स उपलब्ध नहीं कराता. वह कैदियों को स्वयं खरीदने होते हैं. जेल नियमों के अनुसार ₹7000 की लागत के ड्राई फ्रूट्स या फल कैदी खुद खरीद कर खा सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्राई फ्रूट सामान्य भोजन का हिस्सा नहीं है क्योंकि जैन रिलिजियस फास्ट कर रहे हैं, ऐसे में यह भोजन उन्हें स्वयं ही खरीदना होगा.

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