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निर्भया केस: दोषियों की याचिका पर पटियाला हाउस ने फैसला सुरक्षित रखा

निर्भया के दोषियों की 20 मार्च के डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस पर अब ढाई बजे फैसला सुना सकता है.

Decision on petition filed to stop death warrant against Nirbhaya convicts secured
निर्भया केस
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Published : Mar 19, 2020, 1:40 PM IST

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया मामले के दोषियों की 20 मार्च के डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस पर ढाई बजे फैसला सुना सकता है.

पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पवन की क्यूरेटिव याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पवन ने दूसरी दया याचिका दाखिल की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने उसपर विचार करने से मना कर दिया क्योंकि पहली दया याचिका सम्पूर्ण थी. ए.पी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट को इस बात की जानकारी दी और कहा कि अक्षय की दया याचिका राज्यपाल के पास लंबित है.

18 मार्च को दायर की थी याचिका

पिछले 18 मार्च को तीनों दोषियों की ओर से वकील एपी सिंह ने जब इस याचिका पर सुनवाई की मांग की थी तो एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने एपी सिंह से पूछा था कि आप अंतिम समय में ही क्यों आते हैं. कोर्ट ने पूछा कि कुछ और लंबित है क्या?

तब ए.पी सिंह ने कहा था कि हां क्युरेटिव याचिका लंबित है. फिर कोर्ट ने पूछा था कि क्या दया याचिका खारिज करने को चुनौती दी गई है. तब वकील एपी सिंह ने कहा कि अक्षय और पवन की दूसरी दया याचिका लंबित है.

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया मामले के दोषियों की 20 मार्च के डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस पर ढाई बजे फैसला सुना सकता है.

पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पवन की क्यूरेटिव याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पवन ने दूसरी दया याचिका दाखिल की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने उसपर विचार करने से मना कर दिया क्योंकि पहली दया याचिका सम्पूर्ण थी. ए.पी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट को इस बात की जानकारी दी और कहा कि अक्षय की दया याचिका राज्यपाल के पास लंबित है.

18 मार्च को दायर की थी याचिका

पिछले 18 मार्च को तीनों दोषियों की ओर से वकील एपी सिंह ने जब इस याचिका पर सुनवाई की मांग की थी तो एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने एपी सिंह से पूछा था कि आप अंतिम समय में ही क्यों आते हैं. कोर्ट ने पूछा कि कुछ और लंबित है क्या?

तब ए.पी सिंह ने कहा था कि हां क्युरेटिव याचिका लंबित है. फिर कोर्ट ने पूछा था कि क्या दया याचिका खारिज करने को चुनौती दी गई है. तब वकील एपी सिंह ने कहा कि अक्षय और पवन की दूसरी दया याचिका लंबित है.

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