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लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर ठगी, डीडीए ने लोगों से की यह अपील

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Published : Dec 5, 2020, 5:13 PM IST

अगर आपको लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जमीन या फ्लैट का झांसा दिया जा रहा है, तो तुरंत सावधान हो जाएं. आपको झांसा देकर इसके तहत ठगा जा रहा है. इसे लेकर डीडीए ने लोगों से की ये अपील की है...

dda apeals to public about land pooling policy
ठगी को लेकर डीडीए ने लोगों से की यह अपील

नई दिल्लीः डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ हो रही ठगी के चलते डीडीए ने उन्हें सावधान रहने की अपील की है. डीडीए ने कहा है कि अभी के समय में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसी को भी प्रोजेक्ट बनाने का लाइसेंस नहीं मिला है. ऐसे में अगर कोई शख्स आपको फ्लैट का झांसा दे रहा है, तो तुरंत इसकी जानकारी आर्थिक अपराध शाखा को दें. ऐसे कई जालसाजों को आर्थिक अपराध शाखा ने पिछले दिनों गिरफ्तार भी किया है.

ठगी को लेकर डीडीए ने लोगों से की यह अपील

डीडीए के अनुसार लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर डीडीए द्वारा अभी प्रक्रिया पर काम चल रहा है. ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के साथ बिल्डर एवं सोसाइटी द्वारा ठगी की जा रही है. हाल ही में आर्थिक अपराध शाखा ने कई ऐसे मामले दर्ज किए हैं और कुछ डेवलपर और प्रमोटर को गिरफ्तार भी किया है. डीडीए अभी लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जमीन एकत्रित करने का काम कर रही है. ऐसे में जो डेवलपर या सोसाइटी लोगों को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत फ्लैट देने का वादा कर रही है, वह पूरी तरीके से झूठ है. इस पॉलिसी से संबंधित जानकारी के लिए डीडीए की वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है.

109 सेक्टर बनने के लिए है यह शर्त

अगर आपको लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जमीन या फ्लैट का झांसा दिया जा रहा है, तो तुरंत सावधान हो जाएं. आपको झांसा देकर इसके तहत ठगा जा रहा है. अभी के समय में डीडीए जमीन के मालिकों से इस पॉलिसी में भाग लेने के लिए जमीन एकत्रित करवा रही है. इस पॉलिसी के तहत के1, एल, पी2 और जे जोन में कुल 109 सेक्टर बनने हैं. यह सेक्टर तभी बनाया जायेगा जब यहां पर कम से कम 70 फीसदी जमीन लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए उपलब्ध हो जाए. यह जमीन डीडीए को दी जाएगी जिसके बाद वह इसका सत्यापन कर रहे हैं.

किसी को नहीं दिया गया है लाइसेंस

लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए कंसोर्टियम को प्रोविजनल डेवलपमेंट लाइसेंस डीडीए से लेना होगा और इस लाइसेंस के मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो सकता है. अभी तक डीडीए की तरफ से किसी भी प्रकार का लाइसेंस या अनुमति किसी भी सेक्टर में फ्लैट बनाने के लिए नहीं दी गई है.

अगर कोई भी यहां पर फ्लैट बनाने का दावा कर रहा है, तो वह पूरी तरीके से झूठ है. डीडीए की तरफ से सलाह दी गई है कि लोग किसी भी प्रोजेक्ट के रेरा रजिस्ट्रेशन को अवश्य देख लें. इसके साथ ही डीडीए द्वारा जारी लाइसेंस अवश्य मांगे, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके साथ ठगी तो नहीं की जा रही है. अगर इसके बावजूद आपके साथ कोई ठगी कर रहा है तो इसकी जानकारी आर्थिक अपराध शाखा या डीडीए को तुरंत दें.

नई दिल्लीः डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ हो रही ठगी के चलते डीडीए ने उन्हें सावधान रहने की अपील की है. डीडीए ने कहा है कि अभी के समय में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसी को भी प्रोजेक्ट बनाने का लाइसेंस नहीं मिला है. ऐसे में अगर कोई शख्स आपको फ्लैट का झांसा दे रहा है, तो तुरंत इसकी जानकारी आर्थिक अपराध शाखा को दें. ऐसे कई जालसाजों को आर्थिक अपराध शाखा ने पिछले दिनों गिरफ्तार भी किया है.

ठगी को लेकर डीडीए ने लोगों से की यह अपील

डीडीए के अनुसार लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर डीडीए द्वारा अभी प्रक्रिया पर काम चल रहा है. ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के साथ बिल्डर एवं सोसाइटी द्वारा ठगी की जा रही है. हाल ही में आर्थिक अपराध शाखा ने कई ऐसे मामले दर्ज किए हैं और कुछ डेवलपर और प्रमोटर को गिरफ्तार भी किया है. डीडीए अभी लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जमीन एकत्रित करने का काम कर रही है. ऐसे में जो डेवलपर या सोसाइटी लोगों को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत फ्लैट देने का वादा कर रही है, वह पूरी तरीके से झूठ है. इस पॉलिसी से संबंधित जानकारी के लिए डीडीए की वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है.

109 सेक्टर बनने के लिए है यह शर्त

अगर आपको लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जमीन या फ्लैट का झांसा दिया जा रहा है, तो तुरंत सावधान हो जाएं. आपको झांसा देकर इसके तहत ठगा जा रहा है. अभी के समय में डीडीए जमीन के मालिकों से इस पॉलिसी में भाग लेने के लिए जमीन एकत्रित करवा रही है. इस पॉलिसी के तहत के1, एल, पी2 और जे जोन में कुल 109 सेक्टर बनने हैं. यह सेक्टर तभी बनाया जायेगा जब यहां पर कम से कम 70 फीसदी जमीन लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए उपलब्ध हो जाए. यह जमीन डीडीए को दी जाएगी जिसके बाद वह इसका सत्यापन कर रहे हैं.

किसी को नहीं दिया गया है लाइसेंस

लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए कंसोर्टियम को प्रोविजनल डेवलपमेंट लाइसेंस डीडीए से लेना होगा और इस लाइसेंस के मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो सकता है. अभी तक डीडीए की तरफ से किसी भी प्रकार का लाइसेंस या अनुमति किसी भी सेक्टर में फ्लैट बनाने के लिए नहीं दी गई है.

अगर कोई भी यहां पर फ्लैट बनाने का दावा कर रहा है, तो वह पूरी तरीके से झूठ है. डीडीए की तरफ से सलाह दी गई है कि लोग किसी भी प्रोजेक्ट के रेरा रजिस्ट्रेशन को अवश्य देख लें. इसके साथ ही डीडीए द्वारा जारी लाइसेंस अवश्य मांगे, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके साथ ठगी तो नहीं की जा रही है. अगर इसके बावजूद आपके साथ कोई ठगी कर रहा है तो इसकी जानकारी आर्थिक अपराध शाखा या डीडीए को तुरंत दें.

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