नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को करने का आदेश दिया. संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर को खत्म होगी. 21 दिसंबर को ही कोर्ट संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा. ईडी ने 2 दिसंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें संजय सिंह को आरोपी बनाया गया है.
ये भी पढ़ें: आबकारी घोटाला केस में संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 21 को आएगा फैसला
ईडी के मुताबिक दो करोड़ का लेनदेन दो किश्तों में किया गया. यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ. इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी. ईडी के मुताबिक सर्वेश को सजंय सिंह के घर पर पैसा दिया गया जो कि सजंय सिंह का कर्मचारी है. दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है.
बता दें कि संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आप निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करते तो बेहतर होता. उसके बाद संजय सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. इस मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं और वह न्यायिक हिरासत में हैं.
ये भी पढ़ें: जेल में ही मनेगा सिसोदिया का नया साल, आबकारी घोटाला में न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ी