नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीर के आतंकवादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की नेता आसिया अंद्राबी और उसके दो सहयोगियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने तीनों के खिलाफ राजद्रोह और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साजिश रचने की धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं.
इन धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश
कोर्ट ने आसिया अंद्राबी के अलावा उसके जिन दो सहयोगियों के खिलाफ आरोप तय किया है उनमें सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन शामिल हैं. कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए, 124ए, 153ए. 153बी और 505 के अलावा यूएपीए की धारा 18,20 और 39 के तहत आरोप तय किए हैं.
2018 का मामला
आसिया अंद्राबी, सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन देशद्रोह और घृणा फैलाने वाले भाषण देने के मामले में जेल में बंद हैं. इन आतंकियों पर देशद्रोह और जम्मू-कश्मीर में घृणा फैलाने वाले भाषण देने के लिए अप्रैल 2018 में एक मामला दर्ज किया गया था. जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने श्रीनगर की जेल में बंद अंद्राबी की जमानत जून 2018 में खारिज कर दिया था. एनआईए ने अप्रैल 2018 में इनके साथ-साथ इनके संगठन के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था. दुख्तरान-ए-मिल्लत गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत एक प्रतिबंधित संगठन है.
पाकिस्तान दिवस मनाया था
6 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था. एनआईए का आरोप है कि तीनों विदेशों से मदद के लिए अभियान चला रहे थे. वे देश की संप्रभूता और एकता को नुकसान पहुंचाना चाहते थे. दुख्तरान-ए-मिल्लत ने 23 मार्च 2018 को पाकिस्तान दिवस के रुप में मनाया था. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आसिया अंद्राबी ने कहा था कि धर्म, विश्वास और पैगंबर से प्रेम के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के सभी मुसलमान पाकिस्तानी हैं. इस दौरान पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी गाया गया था.