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Delhi Excise Policy Case: विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली सीबीआई से छूटे, ईडी में फंसे

दिल्ली के शराब घोटाले मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट (Special CBI Court) ने आरोपी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. फिर भी ये दोनों जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पांच दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है.

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विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली
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Published : Nov 14, 2022, 5:30 PM IST

Updated : Nov 14, 2022, 5:43 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में आरोपी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका विशेष सीबीआई न्यायालय (Special CBI Court) ने मंजूर कर ली है. हालांकि इसी मामले में ईडी ने आरोपियों को रविवार शाम गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें सोमवार को विशेष न्यायालय में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पांच दिन की ईडी की हिरासत (ED custody) में भेज दिया है. ऐसे में जमानत मिलने के बाद भी दोनों आरोपी अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.

इससे पहले हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि विजय नायर इस मामले में मिडल मैन की भूमिका में रहे है हैं. ये लगातार मीटिंग में उपस्थित रहे हैं. इनके कई चैट ऐसे है, जिससे साफ पता चलता है कि इनकी भूमिका रही है. अगर अभी इस स्टेट पर जमानत देने का मतलब है जांच में प्रभाव पड़ेगा. इसके जवाब में विजय नायर की वकील रेबेका जॉन ने कहा कि मैं कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं हूं, 43 दिन से मैं जेल में हूं मेरा लीगल राइट है जमानत लेना. शराब नीति मामले में अभिषेक बोईनपल्ली और विजय नायर की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

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बता दें कि 17 अगस्त को सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने FIR दर्ज की थी. इस एफआईआर में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आबकारी आयुक्त अर्व गोपी कृष्ण, आबकारी उपायुक्त आनंद तिवारी, सहायक आयुक्त पंकज भटनागर, विजय नईर (पूर्व सीईओ, मेसर्स ओनली मच लाउडर), मनोज राय (पूर्व कर्मचारी), अमनदीप ढल (निदेशक, मैसर्स ब्रिंडको सेल्स प्रा. लिमिटेड), समीर महेंद्रू (प्रबंध निदेशक, इंडोस्पिरिट ग्रुप), अमित अरोड़ा (निदेशक, मैसर्स बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड), बुद्धि रिटेल प्रा. लि., दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर, सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडेय को नामजद किया गया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में आरोपी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका विशेष सीबीआई न्यायालय (Special CBI Court) ने मंजूर कर ली है. हालांकि इसी मामले में ईडी ने आरोपियों को रविवार शाम गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें सोमवार को विशेष न्यायालय में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पांच दिन की ईडी की हिरासत (ED custody) में भेज दिया है. ऐसे में जमानत मिलने के बाद भी दोनों आरोपी अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.

इससे पहले हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि विजय नायर इस मामले में मिडल मैन की भूमिका में रहे है हैं. ये लगातार मीटिंग में उपस्थित रहे हैं. इनके कई चैट ऐसे है, जिससे साफ पता चलता है कि इनकी भूमिका रही है. अगर अभी इस स्टेट पर जमानत देने का मतलब है जांच में प्रभाव पड़ेगा. इसके जवाब में विजय नायर की वकील रेबेका जॉन ने कहा कि मैं कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं हूं, 43 दिन से मैं जेल में हूं मेरा लीगल राइट है जमानत लेना. शराब नीति मामले में अभिषेक बोईनपल्ली और विजय नायर की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

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बता दें कि 17 अगस्त को सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने FIR दर्ज की थी. इस एफआईआर में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आबकारी आयुक्त अर्व गोपी कृष्ण, आबकारी उपायुक्त आनंद तिवारी, सहायक आयुक्त पंकज भटनागर, विजय नईर (पूर्व सीईओ, मेसर्स ओनली मच लाउडर), मनोज राय (पूर्व कर्मचारी), अमनदीप ढल (निदेशक, मैसर्स ब्रिंडको सेल्स प्रा. लिमिटेड), समीर महेंद्रू (प्रबंध निदेशक, इंडोस्पिरिट ग्रुप), अमित अरोड़ा (निदेशक, मैसर्स बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड), बुद्धि रिटेल प्रा. लि., दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर, सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडेय को नामजद किया गया है.

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Last Updated : Nov 14, 2022, 5:43 PM IST
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