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महिलाओं से रेप के आरोपी वीरेंद्र देव को जल्द गिरफ्तार करे सीबीआई: दिल्ली हाई कोर्ट - Virendra Dev accused of raping women

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को स्वयंभू आध्यात्मिक उपदेशक वीरेंद्र देव दीक्षित को गिरफ्तार करने के लिए और कदम उठाने के लिए कहा है. बता दें कि वीरेंद्र देव बलात्कार के मामलों का सामना कर रहा है और वर्षों से फरार है. अदालत के संज्ञान में लाया गया कि दीक्षित और उनके अनुयायी कम से कम छह यू ट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं. मार्च 2018 से बड़ी संख्या में ऐसे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं.

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Published : Jun 1, 2023, 11:12 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई को स्वयंभू आध्यात्मिक उपदेशक वीरेंद्र देव दीक्षित को गिरफ्तार करने के लिए और कदम उठाने का निर्देश दिया. बता दें कि वीरेंद्र देव बलात्कार के मामलों का सामना कर रहा है और वर्षों से फरार है. अदालत के संज्ञान में लाया गया कि दीक्षित और उनके अनुयायी कम से कम छह यू ट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं. मार्च 2018 से बड़ी संख्या में ऐसे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं. सीबीआई को गिरफ्तारी के लिए और कदम उठाने का निर्देश दिया गया है.

आध्यात्मिक उपदेशक के रूप में दीक्षित अभी भी हर संभव उचित उपाय करके फरार है. मामले में कोर्ट ने छह सप्ताह बाद अगली सुनवाई करने के लिए कहा है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि सीबीआई को मामले में एक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने दें. दरअसल, कोर्ट रोहिणी स्थित आध्यात्मिक आश्रम में महिलाओं के रहने की स्थिति से संबंधित एक याचिका की सुनवाई कर रहा है.

अप्रैल 2022 को अदालत ने आश्रम से कारण बताने के लिए कहा था कि क्यों न इसे दिल्ली सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाए और कहा कि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि कैदी अपनी मर्जी से वहां रह रहे थे. इसने यह भी कहा था कि आश्रम में रहने वाली महिलाओं को अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए चौंकाने वाली स्थितियों के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. किसी भी संस्था के पास अपने मामलों को संचालित करने का लाइसेंस नहीं है जो कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

किरण बेदी को दी गई थी आश्रम की निगरानी की जिम्मेदारी
अदालत ने पिछले साल अप्रैल में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को आश्रम की महिला कैदियों के कल्याण के लिए गठित समिति की निगरानी करने को कहा था. समिति को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए भी कहा गया था. अदालत ने यह भी कहा था कि समिति कैदियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए डॉक्टरों, मनोचिकित्सकों और अन्य विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिए स्वतंत्र होगी. पहले पीठ ने कहा था कि महिलाएं और बच्चे एक कमजोर वर्ग हैं और इसलिए, ऐसे संस्थानों के कामकाज पर नजर रखने के लिए कुछ सतर्कता की आवश्यकता होती है.

ये भी पढ़ें: डीयू के कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई को स्वयंभू आध्यात्मिक उपदेशक वीरेंद्र देव दीक्षित को गिरफ्तार करने के लिए और कदम उठाने का निर्देश दिया. बता दें कि वीरेंद्र देव बलात्कार के मामलों का सामना कर रहा है और वर्षों से फरार है. अदालत के संज्ञान में लाया गया कि दीक्षित और उनके अनुयायी कम से कम छह यू ट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं. मार्च 2018 से बड़ी संख्या में ऐसे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं. सीबीआई को गिरफ्तारी के लिए और कदम उठाने का निर्देश दिया गया है.

आध्यात्मिक उपदेशक के रूप में दीक्षित अभी भी हर संभव उचित उपाय करके फरार है. मामले में कोर्ट ने छह सप्ताह बाद अगली सुनवाई करने के लिए कहा है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि सीबीआई को मामले में एक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने दें. दरअसल, कोर्ट रोहिणी स्थित आध्यात्मिक आश्रम में महिलाओं के रहने की स्थिति से संबंधित एक याचिका की सुनवाई कर रहा है.

अप्रैल 2022 को अदालत ने आश्रम से कारण बताने के लिए कहा था कि क्यों न इसे दिल्ली सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाए और कहा कि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि कैदी अपनी मर्जी से वहां रह रहे थे. इसने यह भी कहा था कि आश्रम में रहने वाली महिलाओं को अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए चौंकाने वाली स्थितियों के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. किसी भी संस्था के पास अपने मामलों को संचालित करने का लाइसेंस नहीं है जो कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

किरण बेदी को दी गई थी आश्रम की निगरानी की जिम्मेदारी
अदालत ने पिछले साल अप्रैल में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को आश्रम की महिला कैदियों के कल्याण के लिए गठित समिति की निगरानी करने को कहा था. समिति को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए भी कहा गया था. अदालत ने यह भी कहा था कि समिति कैदियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए डॉक्टरों, मनोचिकित्सकों और अन्य विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिए स्वतंत्र होगी. पहले पीठ ने कहा था कि महिलाएं और बच्चे एक कमजोर वर्ग हैं और इसलिए, ऐसे संस्थानों के कामकाज पर नजर रखने के लिए कुछ सतर्कता की आवश्यकता होती है.

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