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INX मीडिया डील: CBI ने फिर किया चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध - etv bharat hindi

आईएनएक्स मीडिया डील केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया है.

पी चिदंबरम etv bharat
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Published : Sep 20, 2019, 7:17 PM IST

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया डील केस मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया है. सीबीआई ने हाईकोर्ट में दायर अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि पी चिदंबरम ने देश का वित्त मंत्री रहते हुए इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से आईएनएक्स मीडिया डील के लिए रिश्वत लिया था.

जमानत याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी. पिछले 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था.

कोर्ट ने सिब्बल की मांग की थी खारिज
कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था. जस्टिस सुरेश कैत ने सीबीआई को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि चिदंबरम को जेल में घर का खाना देने की अनुमति और अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी जाए. कोर्ट ने सिब्बल के दोनों मांगों को खारिज कर दिया था.

बता दें कि 5 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.19 सितंबर को कोर्ट ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी मामले में सरेंडर करने के चिदंबरम की याचिका को खारिज कर दिया था.

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया डील केस मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया है. सीबीआई ने हाईकोर्ट में दायर अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि पी चिदंबरम ने देश का वित्त मंत्री रहते हुए इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से आईएनएक्स मीडिया डील के लिए रिश्वत लिया था.

जमानत याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी. पिछले 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था.

कोर्ट ने सिब्बल की मांग की थी खारिज
कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था. जस्टिस सुरेश कैत ने सीबीआई को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि चिदंबरम को जेल में घर का खाना देने की अनुमति और अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी जाए. कोर्ट ने सिब्बल के दोनों मांगों को खारिज कर दिया था.

बता दें कि 5 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.19 सितंबर को कोर्ट ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी मामले में सरेंडर करने के चिदंबरम की याचिका को खारिज कर दिया था.

Intro:नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया डील केस मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में दायर अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि पी चिदंबरम ने देश का वित्त मंत्री रहते हुए इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से आईएनएक्स मीडिया डील के लिए रिश्वत लिया। जमानत याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी।




Body:पिछले 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम को तत्काल कोर्ई राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था। जस्टिस सुरेश कैत ने सीबीआई को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। 

  सुनवाई के दौरान चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि चिदंबरम को जेल में घर का खाना देने की अनुमति दी जाए। सिब्बल ने कहा था कि चिदंबरम को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने दोनों मांग को खारिज कर दिया था।




Conclusion:आपको बता दें कि पिछले 5 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।19 सितंबर को कोर्ट ने चिदंबरम को 3 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी मामले में सरेंडर करने के चिदंबरम की याचिका को खारिज कर दिया था।
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