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सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस: CBI ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए कोर्ट में दिया आवेदन - delhi health minister satyendra jain

मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए सीबीआई ने अदालत में आवेदन दिया है.

सत्येंद्र जैन
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Published : Feb 15, 2023, 12:30 PM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कोर्ट में धनशोधन के एक मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए आवेदन किया है. वर्तमान समय में जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं. इससे पहले ईडी द्वारा दाखिल मनी लांड्रिंग केस के मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

ED ने जमानत याचिका का विरोध किया: बता दें कि 13 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत के सामने कहा था कि जैन की जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए, क्योंकि उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है. जांच एजेंसी ने बताया था कि तिहाड़ जेल से जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनके रिहाई के बाद गवाहों को प्रभावित किया जा सकता हैं. ईडी ने अपने जवाब में यह भी कहा था कि जैन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वह गोल मटोल जवाब दे रहे हैं. वहीं अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी.

ये भी पढ़े: BBC raids: 21 घंटे से बीबीसी दफ्तर पर जारी है रेड, अमेरिका ने दिया बड़ा बयान

गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था. ईडी ने आप नेता पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों से जुड़े हवाला लेनदेन के मामले में यह कार्रवाई की थी. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि फर्जी कंपनियों के द्वारा आए पैसे को उन्होंने भूमि की खरीदारी में ऋण की अदायगी के लिए इन पैसों का उपयोग किया था. हालांकि इस दौरान उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने जैन पर लगे आरोपों को फर्जी बताया था. उन्होंने कहा केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसी के द्वारा पिछले आठ साल से जैन के खिलाफ एक फर्जी केस चलाया जा रहा है.

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ED ने जमानत याचिका का विरोध किया: बता दें कि 13 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत के सामने कहा था कि जैन की जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए, क्योंकि उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है. जांच एजेंसी ने बताया था कि तिहाड़ जेल से जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनके रिहाई के बाद गवाहों को प्रभावित किया जा सकता हैं. ईडी ने अपने जवाब में यह भी कहा था कि जैन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वह गोल मटोल जवाब दे रहे हैं. वहीं अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी.

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गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था. ईडी ने आप नेता पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों से जुड़े हवाला लेनदेन के मामले में यह कार्रवाई की थी. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि फर्जी कंपनियों के द्वारा आए पैसे को उन्होंने भूमि की खरीदारी में ऋण की अदायगी के लिए इन पैसों का उपयोग किया था. हालांकि इस दौरान उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने जैन पर लगे आरोपों को फर्जी बताया था. उन्होंने कहा केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसी के द्वारा पिछले आठ साल से जैन के खिलाफ एक फर्जी केस चलाया जा रहा है.

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