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अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीस को 200 करोड़ की मनी लांड्रिंग के मामले में जमानत मिली

200 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग (Money Laundering Case) के मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीस (Bollywood actress Jacqueline Fernandez) को जमानत मिल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को जैकलिन फर्नांडीस की जमानत याचिका मंजूर कर ली.

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अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीस
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Published : Nov 15, 2022, 4:05 PM IST

Updated : Nov 15, 2022, 6:28 PM IST

नई दिल्ली : 200 करोड़ रुपए की ठगी (Money Laundering Case) के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस (Bollywood actress Jacqueline Fernandez) को पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने जमानत दे दी. इससे पहले कोर्ट ने जैकलिन की नियमित जमानत पर 10 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले गुरुवार को पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने इस दौरान ईडी की जांच और कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कई प्रश्न पूछे थे. कोर्ट ने ईडी से पूछा कि इस मामले में जांच का दायरा कितना बड़ा है, सैकड़ों करोड़ रुपए कहां लगाए गए कहां गए, साथ ही अगर ED के पास पर्याप्त सबूत थे तो उसने अभी तक जैकलिन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया.

गिरफ्तार न करने के सवाल पर ईडी ने जवाब दिया कि उस समय जैकलिन के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी था ऐसे में वह देश छोड़कर नहीं जा सकती थी. जैकलिन की तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि जैकलिन लगातार जांच में सहयोग कर रही हैं. ईडी 5 बार उनके बयान रिकॉर्ड कर चुकी है. इस मामले में उन्होंने खुद ही कोर्ट में सरेंडर किया है. और उसके बाद ही कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, ऐसे में जब जांच में सहयोग कर रहे हैं तो उन्हें जेल के अंदर रखने की क्या जरूरत है.

  • #UPDATE अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी गई। https://t.co/3BKbi0E9TW

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 15, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

इस मामले में ईडी केवल परेशान कर रही है. ईडी के सारे आरोप निराधार हैं. जैकलीन ने कहा मैं अपने काम के सिलसिले में विदेश जाती रहती हूं, लेकिन मुझे विदेश जाने से रोका गया. मैं पिछले साल जनवरी में अपनी माँ से मिलने जा रही थी लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया. मैंने इसके लिए जांच एजेंसी को ईमेल किया था लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया गया.

ये भी पढ़ें : पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

ED के वकील ने जमानत का विरोध किया. ED के वकील ने कहा सहयोग का मतलब यह नहीं है कि आरोपी को देश छोड़ कर भागने दिया जाए. मामला गंभीर है, जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है. जैकलीन ने हर सवाल का घुमा कर जवाब दिया है. जैकलीन विदेशी नागरिक हैं. परिवार श्रीलंका में रहता है. 2021 दिसंबर में जैकलीन ने भागने का प्रयास भी किया था. कोर्ट ने इस मामले में जैकलीन को नियमित जमानत दे दी है.

ये भी पढ़ें : कर्नाटक में भाजपा नेता की हत्या, हत्यारों ने काटा प्राइवेट पार्ट

नई दिल्ली : 200 करोड़ रुपए की ठगी (Money Laundering Case) के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस (Bollywood actress Jacqueline Fernandez) को पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने जमानत दे दी. इससे पहले कोर्ट ने जैकलिन की नियमित जमानत पर 10 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले गुरुवार को पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने इस दौरान ईडी की जांच और कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कई प्रश्न पूछे थे. कोर्ट ने ईडी से पूछा कि इस मामले में जांच का दायरा कितना बड़ा है, सैकड़ों करोड़ रुपए कहां लगाए गए कहां गए, साथ ही अगर ED के पास पर्याप्त सबूत थे तो उसने अभी तक जैकलिन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया.

गिरफ्तार न करने के सवाल पर ईडी ने जवाब दिया कि उस समय जैकलिन के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी था ऐसे में वह देश छोड़कर नहीं जा सकती थी. जैकलिन की तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि जैकलिन लगातार जांच में सहयोग कर रही हैं. ईडी 5 बार उनके बयान रिकॉर्ड कर चुकी है. इस मामले में उन्होंने खुद ही कोर्ट में सरेंडर किया है. और उसके बाद ही कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, ऐसे में जब जांच में सहयोग कर रहे हैं तो उन्हें जेल के अंदर रखने की क्या जरूरत है.

  • #UPDATE अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी गई। https://t.co/3BKbi0E9TW

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 15, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

इस मामले में ईडी केवल परेशान कर रही है. ईडी के सारे आरोप निराधार हैं. जैकलीन ने कहा मैं अपने काम के सिलसिले में विदेश जाती रहती हूं, लेकिन मुझे विदेश जाने से रोका गया. मैं पिछले साल जनवरी में अपनी माँ से मिलने जा रही थी लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया. मैंने इसके लिए जांच एजेंसी को ईमेल किया था लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया गया.

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ED के वकील ने जमानत का विरोध किया. ED के वकील ने कहा सहयोग का मतलब यह नहीं है कि आरोपी को देश छोड़ कर भागने दिया जाए. मामला गंभीर है, जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है. जैकलीन ने हर सवाल का घुमा कर जवाब दिया है. जैकलीन विदेशी नागरिक हैं. परिवार श्रीलंका में रहता है. 2021 दिसंबर में जैकलीन ने भागने का प्रयास भी किया था. कोर्ट ने इस मामले में जैकलीन को नियमित जमानत दे दी है.

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Last Updated : Nov 15, 2022, 6:28 PM IST
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