नई दिल्ली: श्रद्धा हत्याकांड (shraddha walker murder case) मामले में आरोपी आफताब को साकेत स्थित महानगर दंडाधिकारी की अदालत में 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इससे पहले आरोपी को तीन बार में कुल 14 दिन की पुलिस रिमांड में रखा गया था. इस फैसले से पहले पुलिस उसे अंबेडकर अस्पताल लेकर गई थी, जिसके बाद अस्पताल से ही उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. इस बाबत स्पेशल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था सागर प्रीत हुड्डा ने बताया की पुलिस ने दंडाधिकारी से अपील की थी कि इस मामले में अंबेडकर अस्पताल से ही आफताब की पेशी की जाए.
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पुलिस ने बताया कि आफताब का आईपीसी की धारा 365/302/201 के तहत होने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट 25 नवंबर तक नहीं हो सका. दूसरी ओर, स्पेशल पुलिस कमिश्नर हुड्डा ने बताया कि उन्हें अभी तक मृतका श्रद्धा के शव की डीएनए रिपोर्ट नहीं मिली है. जबकि, दिल्ली पुलिस ने 16 नवंबर को मृतका के पिता विकास वॉकर का डीएनए सैंपल ले लिया था. पुलिस इस डीएनए को जंगल में मिले शरीर के हिस्सों के डीएनए से भी मिलाएगी.
गौरतलब है इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया है. यह मामला करीब 6 महीने पुराना है. इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब 10 नवंबर को पुलिस ने मृतका के पिता विकास वॉकर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस ने उसके लिव-इन पार्टनर आफताब पूनावाला को गिरफ्तार किया. आफताब और श्रद्धा की मुलाकात डेटिंग वेबसाइट पर हुई थी और उसके बाद दोनों दिल्ली के छतरपुर में किराए के फ्लैट में रहने लगे थे. बताया जा रहा है कि लिव-इन पार्टनर आफताब ने श्रद्धा की हत्या तो 18 मई को ही कर दी थी. उसके बाद उसने मृतका के शरीर के टुकड़े किए और फ्रीज में रख दिए. वह धीरे-धीरे अलग-अलग जगहों पर जाकर इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने लगा.
अभी पूरा नहीं हुआ पॉलीग्राफ़ टेस्ट, नारको टेस्ट भी होना बाकी
दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट और नारको टेस्ट की अनुमति मिल चुकी है लेकिन अब तक पुलिस पॉलीग्राफ़ टेस्ट भी पूरा नहीं कर पाई है. 2 दिनों तक आरोपी आफताब को रोहिणी स्थित एफएसएल लैब में ले जाया गया, लेकिन पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभी तक टेस्ट पूरा नहीं हो सका है. वहीं अब तक कि, की गई पूछताछ में भी पुलिस को कोई पुख्ता साक्ष्य हाथ नहीं लगा है, जिससे आफताब पर आरोप सिद्ध की जा सके.
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