नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले के सभी छह आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की दिल्ली पुलिस की मांग पर सुनवाई टाल दी. सुनवाई आरोपियों को विधिक सहायता प्राधिकार की ओर से वकील उपलब्ध नहीं होने की वजह से टाली गई है. अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी. मंगलवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया.
कोर्ट में आरोपी नीलम ने अपनी जमानत याचिका दायर किया, जिस पर जज ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जमानत याचिका पर भी सुनवाई 5 जनवरी को होगी. इससे पहले 28 दिसंबर को आरोपियों को पेश करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि सभी आरोपियों से यह पूछा जाए कि क्या वह पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हैं?
कोर्ट को बताया गया था कि आरोपियों की ओर से विधिक सहायता प्राधिकार की ओर से उपलब्ध कराए गए वकील अभी दिल्ली में उपलब्ध नहीं हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि उनका आरोपियों से बात करना जरूरी है और फिलहाल वह उपलब्ध नहीं है. तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसकी वजह से हमारी जांच में देरी होगी. दिल्ली विधिक सहायता प्राधिकार के किसी दूसरे को बुला लिया जाए.
कोर्ट में किया गया पेशः इस मामले में आरोपियों सागर शर्मा, नीलम आजाद, महेश कुमावत, ललित झा, डी. मनोरंजन और अमोल शिंदे को पेश किया गया. फिलहाल सभी आरोपी 5 जनवरी तक पुलिस हिरासत में हैं. दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप लगाए हैं.
घटनाक्रम जानिएः 13 दिसंबर को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए, जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.