ETV Bharat / state

Delhi Mayor Election: AAP उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली

author img

By

Published : Feb 3, 2023, 3:42 PM IST

Updated : Feb 3, 2023, 4:59 PM IST

आम आदमी पार्टी (AAP) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय को मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से कराने की मांग वाली अपनी याचिका को वापस लेने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी.

a
a

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय को मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से कराने की मांग वाली अपनी याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी. उपराज्यपाल ने मेयर चुनाव के लिए 6 फरवरी को सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके पहले शैली ओबेराय ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

बता दें, दिल्ली में मेयर का चुनाव 24 जनवरी को हंगामा के चलते स्थगित कर दिया गया था. आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर मेयर चुनाव कराने से भागने का आरोप लगाया था. इसके बाद सदन के नेता मुकेश गोयल और आप की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने समयबद्ध तरीके से मेयर चुनाव कराने की अनुमति देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

आम आदमी पार्टी ने पिछले साल दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में 250 वार्डों में से 134 पर जीत हासिल की थी. बीजेपी 104 वार्डों में जीत हासिल करने में सफल रही. ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में समयबद्ध तरीके से चुनाव कराने और मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं देने की मांग की थी.

ये भी पढ़ेंः MP Preneet Kaur Suspended: कांग्रेस पार्टी ने पटियाला से सांसद परनीत कौर को किया निलंबित

दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौरः AAP ने भाजपा पर सदन में हंगामे की पूर्व योजना बनाने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि भाजपा पार्षदों ने तख्तियों के साथ सदन का घेराव किया था. MCD के नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक भी छह जनवरी को AAP और भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई थी. वहीं, इस पूरे मामले पर बीजेपी ने आप पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि हर बार एमसीडी सदन की कार्यवाही से उनके पार्षद भाग जाते हैं. उन्हें इस बात का डर रहता है कि उनके पार्षद एकजुट नहीं है और अगर मेयर चुनाव हुए तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा.

(इनपुट- PTI)

ये भी पढ़ेंः Manish Sisodia के अमेरिका दौरे को LG विनय सक्सेना ने दी अनुमति

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय को मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से कराने की मांग वाली अपनी याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी. उपराज्यपाल ने मेयर चुनाव के लिए 6 फरवरी को सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके पहले शैली ओबेराय ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

बता दें, दिल्ली में मेयर का चुनाव 24 जनवरी को हंगामा के चलते स्थगित कर दिया गया था. आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर मेयर चुनाव कराने से भागने का आरोप लगाया था. इसके बाद सदन के नेता मुकेश गोयल और आप की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने समयबद्ध तरीके से मेयर चुनाव कराने की अनुमति देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

आम आदमी पार्टी ने पिछले साल दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में 250 वार्डों में से 134 पर जीत हासिल की थी. बीजेपी 104 वार्डों में जीत हासिल करने में सफल रही. ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में समयबद्ध तरीके से चुनाव कराने और मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं देने की मांग की थी.

ये भी पढ़ेंः MP Preneet Kaur Suspended: कांग्रेस पार्टी ने पटियाला से सांसद परनीत कौर को किया निलंबित

दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौरः AAP ने भाजपा पर सदन में हंगामे की पूर्व योजना बनाने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि भाजपा पार्षदों ने तख्तियों के साथ सदन का घेराव किया था. MCD के नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक भी छह जनवरी को AAP और भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई थी. वहीं, इस पूरे मामले पर बीजेपी ने आप पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि हर बार एमसीडी सदन की कार्यवाही से उनके पार्षद भाग जाते हैं. उन्हें इस बात का डर रहता है कि उनके पार्षद एकजुट नहीं है और अगर मेयर चुनाव हुए तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा.

(इनपुट- PTI)

ये भी पढ़ेंः Manish Sisodia के अमेरिका दौरे को LG विनय सक्सेना ने दी अनुमति

Last Updated : Feb 3, 2023, 4:59 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.