नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी संचार विभाग के प्रभारी रहे विजय नायर ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की. विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल के कोर्ट में नायर की याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी.
30 जुलाई को कोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत देने से किया था इनकार
बता दें कि इससे पहले 30 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने नायर को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही आरोपित की नियमित जमानत खारिज कर दी है इसलिए कोर्ट जमानत नहीं दे सकता. नायर की ओर से दलील देते हुए उनके वकील ने कहा था कि अगर जांच एजेंसियों को वैधानिक जमानत के अधिकार को खत्म करने के लिए अधूरी चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी जाती है तो आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल ढांचा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कानून जांच एजेंसियों पर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का कर्तव्य तभी लागू करता है जब सभी मामलों में जांच पूरी हो जाती है.
ईडी ने किया था डिफॉल्ट जमानत का विरोध
ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि नायर के संबंध में जांच तब पूरी हो गई थी जब उसके खिलाफ पहली सप्लीमेंट्री कंप्लेंट दर्ज की गई थी. ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर नायर पर मामला दर्ज किया था. नायर को पूर्व उप मुख्यमंत्री और आबकारी घोटाले में आरोपित मनीष सिसोदिया का भी खास माना जाता है.
उल्लेखनीय है कि तीन जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने नायर सहित मनीष सिसोदिया, शराब कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली और बिनॉय बाबू की जमानत याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि जमानत देने से आरोपितों द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.
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