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पत्नी पहुंची गर्लफ्रेंड के घर तो पति ने दे दिया तीन तलाक, मामला दर्ज

पूर्वी दिल्ली की एक महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा है कि उनके पति का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है और जब भी वह उससे इस बारे में पूछती थी तो वह उनके साथ मारपीट करता था. 13 अक्तूबर 2022 को वह पूर्वी विनोद नगर में उस महिला के घर गई और दोनों के बीच संबंध के बारे में पूछा. जहां मौजूद उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया.

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Published : Feb 13, 2023, 5:38 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली एक महिला के साथ ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पूर्वी दिल्ली की कल्याणपुरी थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पूर्वी दिल्ली जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि लाजपत नगर इलाके के कस्तूरबा नगर परिसर में रहने वाली शैला ने कल्याणपुरी थाने में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

शैला ने अपनी शिकायत में अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि उनके पति का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है और जब भी वह उससे इस बारे में पूछती थी तो वह उनके साथ मारपीट करता था. 13 अक्तूबर 2022 को वह पूर्वी विनोद नगर में उस महिला के घर गई और दोनों के बीच संबंध के बारे में पूछा. जहां मौजूद उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया.

ये भी पढ़े: दिल्ली: मामूली कहासुनी पर बदमाशों ने चाकू मारकर की हत्या की कोशिश

जिसके बाद महिला ने मामले की शिकायत पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराई. शैला की शिकायत पर पुलिस ने कल्याणपुरी थाने में आईपीसी की धारा 323/498 और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया. डीसीपी अमृता गुगुलोथ ने कहा कि आरोपी को गुरुवार को बंगलुरु से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

बता दें, 1 अगस्त 2019 को देश में ट्रिपल तलाक कानून, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को लागू किया गया था. इस कानून के तहत तीन बार तलाक कहकर, लिखकर या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता है. पत्नी अगर पति पर तीन बार तलाक कहकर उसे छोड़ने का आरोप लगाती है तो पति पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसे जेल भी हो सकती है.

ये भी पढ़े: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली एक महिला के साथ ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पूर्वी दिल्ली की कल्याणपुरी थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पूर्वी दिल्ली जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि लाजपत नगर इलाके के कस्तूरबा नगर परिसर में रहने वाली शैला ने कल्याणपुरी थाने में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

शैला ने अपनी शिकायत में अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि उनके पति का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है और जब भी वह उससे इस बारे में पूछती थी तो वह उनके साथ मारपीट करता था. 13 अक्तूबर 2022 को वह पूर्वी विनोद नगर में उस महिला के घर गई और दोनों के बीच संबंध के बारे में पूछा. जहां मौजूद उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया.

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जिसके बाद महिला ने मामले की शिकायत पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराई. शैला की शिकायत पर पुलिस ने कल्याणपुरी थाने में आईपीसी की धारा 323/498 और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया. डीसीपी अमृता गुगुलोथ ने कहा कि आरोपी को गुरुवार को बंगलुरु से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

बता दें, 1 अगस्त 2019 को देश में ट्रिपल तलाक कानून, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को लागू किया गया था. इस कानून के तहत तीन बार तलाक कहकर, लिखकर या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता है. पत्नी अगर पति पर तीन बार तलाक कहकर उसे छोड़ने का आरोप लगाती है तो पति पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसे जेल भी हो सकती है.

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