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विधानसभा चुनाव में बाधा डालने को लेकर AAP विधायक मनोज कुमार दोषी करार

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Published : Jun 7, 2019, 10:43 AM IST

एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने कोंडली के विधायक मनोज कुमार के मामले में सजा की अवधि पर 25 जून को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

विधानसभा चुनाव में बाधा डालने को लेकर AAP विधायक मनोज कुमार दोषी करार

नई दिल्ली: राजधानी की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसेवक को काम करने से रोकने और दुर्व्यवहार करने के मामले में कोंडली के विधायक मनोज कुमार को दोषी करार दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने इस मामले में सजा की अवधि पर 25 जून को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

घटना 4 दिसंबर 2013 की है, जब कोंडली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार अपने 50-60 समर्थकों के साथ एमसीडी प्राइमरी स्कूल, 19 ब्लॉक, कल्याणपुरी के पोलिंग बूथ के बाहर नारेबाजी करने लगे. मनोज कुमार पर आरोप था कि उन्होंने बूथ का मेन गेट बंद कर दिया और मतदान कार्य में बाधा डालने लगे.

तीन महीने की हो सकती है सजा
इस बात की शिकायत सेक्टर अफसर सुप्रियो समादार ने कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराई. उस चुनाव में मनोज कुमार ने जीत हासिल की थी. इस मामले में मनोज कुमार को अधिकतम तीन महीने की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है.

मनोज कुमार ने खुद को निर्दोष बताया
मामले की सुनवाई के दौरान मनोज कुमार ने कोर्ट से कहा कि वे निर्दोष हैं. उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं जरुर हुई थीं लेकिन बाकी के बारे में वे नहीं जानते हैं. ये मामला राजनीति से प्रेरित है. जब से बीजेपी केंद्र में आई है उसने आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें फंसाया जा रहा है.

नई दिल्ली: राजधानी की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसेवक को काम करने से रोकने और दुर्व्यवहार करने के मामले में कोंडली के विधायक मनोज कुमार को दोषी करार दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने इस मामले में सजा की अवधि पर 25 जून को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

घटना 4 दिसंबर 2013 की है, जब कोंडली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार अपने 50-60 समर्थकों के साथ एमसीडी प्राइमरी स्कूल, 19 ब्लॉक, कल्याणपुरी के पोलिंग बूथ के बाहर नारेबाजी करने लगे. मनोज कुमार पर आरोप था कि उन्होंने बूथ का मेन गेट बंद कर दिया और मतदान कार्य में बाधा डालने लगे.

तीन महीने की हो सकती है सजा
इस बात की शिकायत सेक्टर अफसर सुप्रियो समादार ने कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराई. उस चुनाव में मनोज कुमार ने जीत हासिल की थी. इस मामले में मनोज कुमार को अधिकतम तीन महीने की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है.

मनोज कुमार ने खुद को निर्दोष बताया
मामले की सुनवाई के दौरान मनोज कुमार ने कोर्ट से कहा कि वे निर्दोष हैं. उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं जरुर हुई थीं लेकिन बाकी के बारे में वे नहीं जानते हैं. ये मामला राजनीति से प्रेरित है. जब से बीजेपी केंद्र में आई है उसने आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें फंसाया जा रहा है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसेवक को काम करने से रोकने और दुर्व्यवहार करने के मामले में कोंडली के विधायक मनोज कुमार को दोषी करार दिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने इस मामले में सजा की अवधि पर 25 जून को फैसला सुनाने का आदेश दिया।


Body:घटना 4 दिसंबर 2013 की है जब कोंडली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार अपने 50-60 समर्थकों के साथ एमसीडी प्राईमरी स्कूल, 19 ब्लॉक, कल्याणपुरी के पोलिंग बूथ के बाहर नारेबाजी करने लगे। मनोज कुमार पर आरोप था कि उन्होंने बूथ का मेन गेट बंद कर दिया और मतदान कार्य में बाधा डालने लगे। इस बात की शिकायत सेक्टर अफसर सुप्रियो समादार ने कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराई। उस चुनाव में मनोज कुमार ने जीत हासिल की थी। इस मामले में मनोज कुमार को अधिकतम तीन महीने की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है।




Conclusion:मामले की सुनवाई के दौरान मनोज कुमार ने कोर्ट से कहा कि वे निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं जरुर हुई थीं लेकिन बाकी के बारे में वे नहीं जानते हैं। ये मामला राजनीति से प्रेरित है। जब से बीजेपी केंद्र में आई है उसने आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें फंसाया जा रहा है।
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