नई दिल्ली/गाजियाबाद: पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत भूमाफिया महबूब अली की 38 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया. इससे पहले भी गैंगस्टर महबूब अली पर भूमाफिया एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है, जिसमें अलग-अलग जिलों में उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है. सूदखोर जितेंद्र बंसल भी पुलिस के रडार पर है. पुलिस इसकी छह करोड़ की संपत्ति शनिवार को कुर्क करने वाली है.
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ट्रॉनिका सिटी में रहने वाले गैंगस्टर महबूब अली नाम के गैंगस्टर की संपत्ति को बदायूं में कुर्क किया गया है. इसके खिलाफ दो दर्जन से अधिक मुकदमे अलग-अलग जिलों में पंजीकृत हैं. गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) एक के तहत 91 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति इस भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई थी. जिस पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है. इसी कड़ी में गाजियाबाद पुलिस की एक टीम बदायूं के दातागंज स्थित ग्राम सूरजपुर में गैंगस्टर महबूब अली की 38 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया. पुलिस ने ये जानकारी साझा की है. लोनी में सूदखोर जितेंद्र बंसल की 6 करोड़ की संपत्ति को शनिवार को कुर्क की जाएगी।
इससे पहले ट्रॉनिका सिटी में भी महबूब अली की संपत्ति को कुर्क किया गया था. इसने भोले-भाले लोगों को शिकार बना कर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था. कानूनी प्रक्रिया के तहत अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.
बता दें कि पुलिस शनिवार को जितेंद्र बंसल नाम के सूदखोर की संपत्ति को भी कुर्क करेगी. जितेंद्र बंसल की वजह से गाजियाबाद के लोनी के बलराम नगर में एक मिठाई व्यापारी ने आत्महत्या कर ली थी. जितेंद्र व्यापारी को लगातार परेशान कर रहा था और मूल रकम से ज्यादा ब्याज वसूलने की कोशिश कर रहा था. जितेंद्र बंसल की 11 अलग-अलग स्थान पर बनी संपत्तियों को चिह्नित किया गया है.
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