नई दिल्ली/ ग्रेटर नोएडा: ग्रेनो प्राधिकरण शहर में अवैध होर्डिंग हटाने के लिए अभियान चलाएगा और बिना अनुमति होर्डिंग लगाने वालों पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी. ग्रेटर नोएडा में कहीं भी होर्डिंग लगाने के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य है.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने अर्बन सर्विसेज विभाग को शहर में अवैध हटाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि विभाग शहर में अवैध होर्डिंग की जांच करें और अवैध होर्डिंग मिलने पर उनको तत्काल हटाया जाए. इसके साथ ही अवैध होर्डिंग लगाने वालों को भी चिह्नित किया जाए और उन पर मोटी पेनाल्टी लगाई जाए. शहर में अवैध होर्डिंग लगाने से पहले विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है. इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
बकाया न चुकाने वाले बिल्डरों के आवंटन किए जाएंगे रद्द: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ऐसे बिल्डरों / आवंटियों को चिह्नित किया जाएगा जिन्होंने प्राधिकरण का बकाया नहीं चुकाया है. इसके लिए सीईओ ने बिल्डर विभाग को समीक्षा करने के निर्देश दिए और कहा कि जमीन आवंटन के एवज में बकाया भुगतान न करने वाले बिल्डरों के आवंटन रद्द किए जाएं. उनको रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर वसूली की जाएगी और प्राधिकरण खाली भूखंड अपने कब्जे में लेगा.
ऐसे भूखंडों को दोबारा से स्किम लाकर आवंटन किया जाए. रितु माहेश्वरी ने बिल्डर विभाग को सख्त निर्देश दिए और कहा कि बकाया जमा न करने वाले किसी भी आवंटी को अब और समय नहीं दिया जाएगा. लंबे अरसे से प्लॉट लेकर बैठे आवंटियों के खिलाफ प्राधिकरण अब कार्रवाई करेगा.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ऐसे आवंटियों को अब से पहले कई बार नोटिस जारी कर चुका है. उसके बावजूद उन्होंने प्राधिकरण को कोई जवाब नहीं दिया. ऐसे बकायदार जिन्होंने प्राधिकरण का बकाया जमा नहीं किया है उनको नोटिस भेजने के बजाय सीधे आवंटन रद्द किए जाएंगे. बकाया रकम प्राप्त करने के लिए इन आवंटियों के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी.