नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कम आबादी क्षेत्र में घरेलू उद्योग से संबंधित व्यापारियों को बड़ी रहती है. भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप अब घरेलू उद्योग में एक समय में 9 कामगार करार कर सकेंगे. साथ ही एक 11 किलो वाट की बिजली की खपत की सीमा निर्धारित की गई है.
इसके साथ ही अब व्यापारी अपने घर के 50 फीसदी हिस्से पर उद्योग शुरू कर सकेंगे. इससे पहले घरेलू उपयोग कार्य हेतु 5 कामगार और 5 किलोवाट बिजली खपत करने की सीमा निर्धारित थी.
'व्यापारियों को बड़ी राहत'
पूर्वी दिल्ली के महापौर बिपिन बिहारी सिंह ने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापारियों को बड़ी राहत दी है.
उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में बड़ी संख्या में घरेलू उद्योग चल रहे हैं. जो इस योजना से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे. साथ ही से बड़ी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध होगा.
मास्टर प्लान 2021 में संशोधन
मेयर ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने मास्टर प्लान 2021 में संशोधन किया है. इस के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को रिहायसी इलाके में तभी मंजूरी दी जाएगी जब वे श्रम व उद्योग एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति से एनओसी प्राप्त करेगें. इसमें अगरबत्ती , इलेक्ट्रॉनिक ,सिलाई मशीन, बिस्कुट, मिठाई,खादी, हरकदा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लकड़ी नक्कासी आदि शामिल है.
आपको बता दे पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में सड़कों घरेलू उद्योग पर सीलिंग की तलवार लटकी हुई थी. निगम के इस आदेश पर व्यापारियों ने राहत की सांस ली है.