नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर पत्रकार श्याम मीरा सिंह को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के संबंध में अपलोड किए गए वीडियो को हटाने का आदेश दिया है. जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि श्याम मीरा सिंह चाहे तो डिस्क्लेमर लगाकर नया वीडियो अपलोड कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया श्याम मीरा सिंह की ओर से अपलोड किया गया वीडियो मानहानि वाला है. इसलिए इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया जाता है. कोर्ट ने कहा कि अगर श्याम मीरा सिंह नया वीडियो अपलोड करना चाहे तो डिस्क्लेमर लगाकर ट्रायल कोर्ट और दूसरे पत्रकार द्वारा लिखी गई किताब का जिक्र करें.
बता दें कि 8 जनवरी तक कोर्ट ने श्याम मीरा सिंह को चेतावनी दी थी कि अगर वे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की ओर से दायर मानहानि केस की कोर्ट कार्यवाही को लेकर ट्वीट करते रहे तो उनके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरु की जा सकती है. जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा था कि कोर्ट की गरिमा होती है. आप कोर्ट को हल्के में नहीं ले सकते हैं. कोर्ट किसी को कुछ भी करने को मजबूर नहीं करती, बल्कि कानून के मुताबिक आदेश पारित करती है.
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दरअसल, गुरमीत राम रहीम ने 17 दिसंबर 2023 को श्याम मीरा सिंह के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो को लेकर मानहानि का केस दायर किया था. वीडियो का शीर्षक था ‘गुरमीत राम रहीम ने अपने भक्तों को कैसे बेवकूफ बनाया?’ गुरमीत राम रहीम ने याचिका दायर कर कहा था कि श्याम मीरा सिंह ने अपने वीडियो में जो आरोप लगाए हैं वे प्रथम दृष्टया भ्रामक और मान हानिकारक हैं. याचिका में कहा गया था कि ये वीडियो जानबूझकर उस समय अपलोड किया गया है जब राम रहीम की अपील पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होती है.
सुनवाई के दौरान श्याम मीरा सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा था कि वे पत्रकार हैं उन्होंने जो वीडियो अपलोड किया था वो रिसर्च के आधार पर बनाया गया है. ये वीडियो एक दूसरे पत्रकार अनुराग त्रिपाठी द्वारा लिखी गई पुस्तक पर आधारित है, लेकिन राम रहीम ने अनुराग त्रिपाठी पर कोई केस नहीं किया. उन्होंने कहा था कि अगर हाईकोर्ट वीडियो को हटाने का आदेश देता है तो ये एक गलत नजीर बनेगी.
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