नई दिल्ली: बैंक धोखाधड़ी और मनी लाउंड्रिंग के मामले के आरोपी और भूषण स्टील के पूर्व चेयरमैन और सीएमडी संजय सिंघल ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पेशल जज ईला रावत ने ईडी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ईडी को 5 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
ED ने संजय सिंघल 22 नवंबर को गिरफ्तार किया था
संजय सिंघल ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की है. बता दें कि संजय सिंघल को ईडी ने पिछले 22 नवंबर को गिरफ्तार किया था. पिछले 23 नवंबर को कोर्ट ने ईडी को 29 नवंबर तक की ईडी हिरासत में भेज दिया था. उसके बाद 29 नवंबर को कोर्ट ने 5 दिसंबर तक की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. ईडी ने हाल ही में भूषण स्टील की 4025 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी.
ईडी के मुताबिक भूषण स्टील के सीएमडी रहते वक्त सिंघल और उनके परिवार के सदस्यों ने भूषण स्टील में 695 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम का निवेश किया और बैंक से मिले लोन का गलत उपयोग किया गया.